The Motor Transport Workers Act, 1961 मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961
Contents सामग्री
Introduction परिचय
Sections अनुभाग
Chapter I अध्याय मैं
Preliminary प्रारंभिक
1. Short title, extent, commencement and application 1. लघु शीर्षक, सीमा, प्रारंभ और अनुप्रयोग
2. Definitions 2. परिभाषाएँ
Chapter II द्वितीय अध्याय
Registration of Motor Transport Undertakings पंजीकरण मोटर परिवहन उपक्रमों के
3. Registration of motor transport undertaking मोटर परिवहन उपक्रम की 3. पंजीकरण
Chapter III अध्याय III
Inspecting Staff स्टाफ निरीक्षण
4. Chief inspector and inspectors 4. चीफ इंस्पेक्टर और निरीक्षकों
5. Powers of the inspectors 5. शक्तियों के निरीक्षकों की
6. Facilities to be afforded to inspectors 6. सुविधाएं निरीक्षकों के लिए afforded होना
7. Certifying surgeons 7. शल्य चिकित्सक का प्रमाण पत्र
Chapter IV अध्याय चतुर्थ
Welfare and Health कल्याण और स्वास्थ्य
8. Canteens 8. Canteens
9. Rest rooms 9. कमरों आराम
10. Uniforms 10. वर्दी
11. Medical facilities 11. मेडिकल सुविधाओं
12. First-aid facilities 12. प्राथमिक उपचार की सुविधा
Chapter V अध्याय वी
Hours and limitations of Employment घंटे और रोजगार की सीमाएं
13. Hours of work for adult motor transport workers वयस्क मोटर परिवहन श्रमिकों के लिए काम की 13. घंटे
14. Hours of work for adolescents employed as motor transport workers किशोरों मोटर परिवहन के रूप में कार्यरत श्रमिकों के लिए काम की 14. घंटे
15. Daily intervals for rest 15. आराम के लिए दैनिक अंतराल
16. Spread-over 16. फैलाओ-पर
17. Split duty 17. कर्तव्य भाजित
18. Notice of hours of work 18. काम के घंटे की सूचना
19. Weekly rest 19. साप्ताहिक आराम
20. Compensatory day of rest 20. प्रतिपूरक दिन आराम का
Contents सामग्री
Sections Pages अनुभाग पेज
Chapter VI अध्याय VI
Employment of Young Persons रोजगार युवा व्यक्तियों की
21. Prohibition of employment of children 21. निषेध बच्चों के रोजगार की
22. Adolescents employed as motor transport workers to carry tokens 22. किशोरों मोटर परिवहन श्रमिकों के रूप में कार्यरत टोकन ले जाने के लिए
23. Certificate of fitness फिटनेस के 23. प्रमाणपत्र
24. Power to require medical examination 24. विद्युत चिकित्सा जांच की जरूरत के लिए
Chapter VII अध्याय VII
Wages and Leave मजदूरी और छोड़ दो
25. Act 4 of 1936 to apply to payment of wages to motor transport workers 25. 4 अधिनियम 1936 के मोटर परिवहन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए लागू करने के लिए
26. Extra wages for overtime 26. समयोपरि के लिए अतिरिक्त वेतन
27. Annual leave with wages 27. मजदूरी से वार्षिक छुट्टी
28. Wages during leave period 28. वेतन छुट्टी की अवधि के दौरान
Chapter VIII अध्याय VIII
Penalties and Procedure दंड और प्रक्रिया
29. Obstructions 29. अवरोधों
30. Use of false certificate of fitness 30. फिटनेस का झूठा प्रमाणपत्र का उपयोग करें
31. Contravention of provisions regarding employment of motor transport workers 31. प्रावधानों मोटर परिवहन श्रमिकों के रोजगार के बारे में का उल्लंघन
32. Other offences 32. अन्य अपराधों
33. Enhanced penalty after previous conviction अदालत की सज़ा के बाद 33. बढ़ी जुर्माना
34. Offences by companies 34. कंपनियों द्वारा अपराध
35. Cognizance of offences 35. अपराध का संज्ञान
36. Limitation of prosecutions 36. का लाभ सीमा
Chapter IX अध्याय IX
Miscellaneous विविध
37. Effect of laws and agreements inconsistent with this Act 37. कानूनों और समझौतों का प्रभाव असंगत इस अधिनियम के साथ
38. Exemptions 38. छूट
39. Powers to give directions 39. पॉवर्स निर्देश देने के लिए
40. Power to make rules 40. बिजली के नियम बनाने के लिए
The Motor Transport Workers Act, 1961 मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961
Statement of Objects and Reasons बयान उद्देश्यों और कारणों की
There are at present certain enactments like the Motor Vehicles Act, 1939 and the Factories Act, 1948, which cover certain sections of motor transport workers and certain aspects of their conditions of employment. इस मोटर यान अधिनियम, 1939 और कारखाना अधिनियम, 1948 है, जो मोटर परिवहन कर्मचारियों के कुछ वर्गों और रोजगार की स्थिति के कुछ पहलुओं को कवर की तरह मौजूद कुछ अधिनियमितियों पर हैं. There is, however, no independent legislation applicable to motor transport workers as a whole or for regulating the various aspects of their conditions of employment work and wages. तथापि, कोई स्वतंत्र कानून मोटर परिवहन श्रमिकों के रूप में लागू होता है एक पूरी या रोजगार काम और मजदूरी की शर्तों के विभिन्न पहलुओं के विनियमन के लिए. It is considered desirable to have a separate legislative measure for motor transport workers which would cover matters like medical facilities, welfare facilities, hours of work spread-over, rest periods, overtime, annual leave with pay, etc., on the analogy of similar enactments for workers in factories, mines and plantations. The present Bill is intended to achieve this object. यह वांछनीय है, जो, काम के घंटे फैल कल्याण सुविधाओं चिकित्सा सुविधाओं जैसे विषयों को कवर किया जाएगा मोटर परिवहन श्रमिकों के लिए एक अलग विधायी उपाय करने वाला माना जाता है, के सादृश्य पर बाकी समय, समयोपरि, भुगतान, आदि के साथ वार्षिक छोड़, समान कारखानों, खानों और बागान में श्रमिकों के लिए अधिनियमितियों. वर्तमान विधेयक इस उद्देश्य को हासिल करने का इरादा है.
2. The notes on clauses explain the main provisions contained in the Bill. 2. खंड पर नोटों मुख्य प्रावधानों को विधेयक में शामिल समझाओ.
Act 27 of 1961 27 अधिनियम 1961 की
The Motor Transport Workers Bill received the assent of the President on 20th May, 1961 after being passed by both the Houses of Parliament and came into force as the Motor Transport workers Act, 1961 (27 of 1961). मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक 20 मई, 1961 को संसद के दोनों सदनों और बल में आया द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त के रूप में मोटर परिवहन कामगार अधिनियम, 1961 (27 1961) से.
List of Amending Acts अधिनियमों में संशोधन की सूची
1. The Central Labour Laws (Extension to Jammu and Kashmir) Act, 1970 (51 of 1970). 1. केन्द्रीय श्रम कानून (एक्सटेंशन जम्मू और कश्मीर के लिए) अधिनियम, 1970 (51 1970) से.
2. The Delegated Legislative Provisions (Amendment) Act, 1985 (4 of 1986) 2. यह सौंप विधान प्रावधान (संशोधन) अधिनियम, 1985 (4 1986 की)
The Motor Transport workers act, 1961 मोटर परिवहन कामगार अधिनियम, 1961
(27 of 1961) 1 (1961 का 27) 1
[20th May, 1961] [20 मई 1961]
An Act to provide for the welfare of motor transport workers and to regulate the conditions of their work एक अधिनियम मोटर परिवहन श्रमिकों के कल्याण के लिए और प्रदान करने के लिए अपने काम की शर्तों को विनियमित करने के लिए
Be it enacted by Parliament in the Twelfth Year of the Republic of India as follows:- इसे संसद द्वारा भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में अधिनियमित रहो इस प्रकार है: --
Chapter I अध्याय मैं
Preliminary प्रारंभिक
1. Short title, extent, commencement and application.- (1) This Act may be called the Motor Transport Workers Act, 1961. 1. लघु शीर्षक, सीमा, प्रारंभ और आवेदन .- (1) यह अधिनियम मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 कहा जा सकता है.
(2) It extends to the whole of India 2 [***]. (2) यह भारत 2 [***]. को पूरा करने के लिए विस्तार
(3) It shall come into force on such date, not being later than the 31st day of March, 1962, as the central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different States: (3) यह कितनी तारीख पर बल में, बाद में नहीं किया जा रहा आ जाएगा मार्च, 1962 को 31 दिन की तुलना में, जैसा कि केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और अलग तारीखों विभिन्न राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है:
3 [Provided that it shall come into force in the state of Jammu and Kashmir on the commencement of the Central Labour Laws (Extension to Jammu and Kashmir) Act 1970 (51 of 1970]. 3 [कि इसे लागू जम्मू और कश्मीर राज्य में केन्द्रीय श्रम कानून के प्रारंभ पर जम्मू और कश्मीर के लिए (विस्तार आ जाएगा) अधिनियम 1970 (51 1970 की परंतु].
(4) It applies to every motor transport undertaking employing five or more motor transport workers : (4) यह हर मोटर परिवहन उपक्रम मोटर परिवहन कर्मचारियों को पाँच या अधिक काम करने के लिए लागू होता है:
Provided that the state Government may, after giving not less than two months’ notice of its intention so to do, by notification in the Official Gazette, apply all or any of the provisions of this Act to any motor transport undertaking employing less than five motor transport workers. प्रदान की है कि राज्य सरकार ने मई, इसका आशय की दो महीने की सूचना नहीं कम ऐसा करने के लिए की तुलना में, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी मोटर परिवहन उपक्रम पाँच मोटर से कम काम करने के लिए सभी या किसी भी इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के बाद परिवहन श्रमिकों.
2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,- 2. परिभाषाएँ .- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --
(a) “adolescent” means a person who has completed his fifteenth year but has not completed his eighteenth year: (एक) "किशोर" जो अपने पन्द्रहवें वर्ष पूरा कर लिया है, लेकिन उसके अठारहवें साल भी पूरा नहीं हुआ एक व्यक्ति का अर्थ है:
(b) “adult” means a person who has completed his eighteenth year: (ख) "वयस्क" जो अपने अठारहवें वर्ष पूरा कर लिया है एक व्यक्ति का अर्थ है:
(c) “child” means a person who has not completed his fifteenth year (ग) "बच्चे" जो अपने पन्द्रहवें वर्ष भी पूरा नहीं हुआ एक व्यक्ति का अर्थ है
(d) “day” means a period of twenty-four hours beginning at midnight: (घ) "दिन" बीस की अवधि चार घंटे आधी रात को शुरू होने का मतलब है:
Provided that where a motor transport worker’s duty commences before midnight but extends beyond midnight, the following day for him shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning when such duty ends, and the hours he has worked after midnight shall be counted in the previous day. कि जहां आधी रात से पहले एक मोटर परिवहन कर्मचारी का काम शुरू लेकिन आधी रात से परे फैली, उसके लिए निम्नलिखित बीस दिन की अवधि के चार घंटे शुरुआत नहीं समझा जाएगा परंतु जब ऐसी ड्यूटी समाप्त हो जाती है, और वह आधी रात के बाद होगा काम है घंटे पिछले दिन में गिना जाए.
(e) “employer” means, in relation to any motor transport undertaking, the person who, or the authority which, has the ultimate control over the affairs of the motor transport undertaking, and where the said affairs are entrusted to any other person whether called a manager, managing director, managing agent or by any other name, such other person, (ङ) किसी भी मोटर परिवहन उपक्रम, कौन है, या का अधिकार है, जो कि मोटर परिवहन उपक्रम के मामलों पर अंतिम नियंत्रण है कि व्यक्ति के संबंध में 'नियोक्ता' का अर्थ है, और जहां मामलों किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा कहा कि एक प्रबंधक, प्रबंध निदेशक, एजेंट के प्रबंधन या किसी अन्य नाम से, ऐसे अन्य व्यक्ति, बुलाया
(f) “hours of work” means the time during which a motor transport worker is at the disposal of the employer or of any other person entitled to claim his services and includes- (च) काम "घंटे" समय जिसके दौरान एक मोटर परिवहन कर्मचारी नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति को उसकी सेवाओं का दावा करने के लिए और भी शामिल है हकदार के निपटान पर है इसका मतलब -
(i) The time spent in work done during the running time of the transport vehicle; (i) इस समय काम परिवहन वाहन चलाने के समय के दौरान काम में खर्च;
(ii) The time spent in subsidiary work; and (ख) इस समय सहायक कार्य में खर्च किया, और
- Periods of mere attendance at terminals of less than fifteen minutes. के टर्मिनलों पर केवल उपस्थिति के काल पन्द्रह मिनट से कम.
Explanation. - For the purpose of this clause – विवरण. - इस खंड के प्रयोजन के लिए --
(1) “running time” in relation to a working day means the time from the moment a transport vehicle starts functioning at the beginning of the working day until the moment when the transport vehicle ceases to function at the end of the working day, excluding any time during which the running of the transport vehicle is interrupted for a period exceeding such duration as may be prescribed during which period the persons who drive, or perform any other work in connection with the transport vehicle are free to dispose of their time as they please or are engaged in subsidiary work; (1) "" एक काम कर दिन के संबंध में समय चल एक परिवहन वाहन को काम दिन की शुरुआत में इस समय तक जब परिवहन वाहन समारोह का काम दिन के अंत में, को छोड़कर रहता कार्य शुरू इस पल से समय का मतलब जिसके दौरान परिवहन वाहन के चलने की अवधि के रूप में एक ऐसी अवधि से अधिक के लिए बाधित रहा है जो किसी भी समय के दौरान, जो अवधि व्यक्तियों ड्राइव या किसी अन्य काम करने के परिवहन वाहन के संबंध में अपने समय के निपटान के लिए स्वतंत्र हैं निर्धारित किया जा सकता है जैसे वे सहायक काम में लगे हुए हैं या कृपया;
(2) “subsidiary work” means work in connection with a transport vehicle, its passengers or its load which is done outside the running time of the transport vehicle, including in particular - (2) "सहायक काम" एक परिवहन वाहन के संबंध में कार्य का मतलब है, अपने यात्रियों को या उसके लोड जो परिवहन वाहन चलाने के समय के बाहर, विशेष रूप से शामिल किया जाता है --
(i) work in connection with accounts, the paying in of cash, the signing of registers, the handling in of service sheets, the checking of tickets and other similar work; (i) काम खातों के संबंध में, नकदी के रजिस्टरों पर हस्ताक्षर किए है, से निपटने में सेवा पत्रक में भुगतान करने, टिकट और अन्य इसी प्रकार के कार्य की जांच;
(ii) the taking over and garaging of the transport vehicles; (द्वितीय) को संभालने और परिवहन वाहनों की garaging;
(iii) travelling from the place where a person signs on to the place where he takes over the transport vehicle and from the place where he leaves the transport vehicle to the place where he signs off; (ग) इस जगह से यात्रा जहां जगह पर एक व्यक्ति के संकेत वह कहाँ परिवहन वाहन से अधिक है और उस स्थान से जहां वह वह कहाँ से संकेत इस जगह के लिए परिवहन वाहन के पत्तों लेता है;
(iv) work in connection with the upkeep and repair of the transport vehicle; and (iv) काम के रखरखाव और परिवहन वाहन के मरम्मत के संबंध में, और
(v) the loading and unloading of the transport vehicle; (v) के लदान और परिवहन वाहन के उतराई;
(3) “period of mere attendance” means the period during which a person remains at his post solely in order to reply to possible calls or to resume action at the time fixed in the duty schedule; (3) मात्र उपस्थिति का "अवधि" एक व्यक्ति को अपने पद पर अकेले में आदेश संभव कॉल करने के लिए या उत्तर का समय कर्तव्य अनुसूची में नियत पर कार्रवाई को फिर से शुरू करने के लिए बनी हुई है जो कि इस अवधि के दौरान इसका मतलब है;
(g) “motor transport undertaking” means a motor transport undertaking engaged in carrying passengers or goods or both by road for hire or reward, and includes a private carrier; (छ) "मोटर परिवहन उपक्रम", एक मोटर परिवहन किराया या पुरस्कार के लिए सड़क मार्ग से यात्रियों या माल या दोनों को ले जाने में लगे शुरू करने का मतलब है और एक निजी वाहक शामिल हैं;
(h) “motor transport worker” means a person who is employed in a motor transport undertaking directly or through an agency, whether for wages or not, to work in a professional capacity on a transport vehicle or to attend to duties in connection with the arrival, departure, loading or unloading of such transport vehicle and includes a driver, conductor, cleaner, station staff, line checking staff, booking clerk, cash clerk, depot clerk, time-keeper, watchman or attendant, but except in section 8 does not include- (ज) "मोटर परिवहन कर्मचारी" मजदूरी या नहीं है कि क्या करने के लिए जो एक मोटर परिवहन सीधे उपक्रम में कार्यरत है या एक एजेंसी के माध्यम से एक परिवहन वाहन पर एक पेशेवर क्षमता में या काम करने के लिए शुल्क के साथ संबंध में भाग लेने के लिए एक व्यक्ति, इसका मतलब है आगमन, प्रस्थान, लोडिंग या ऐसे परिवहन यान की उतराई और एक ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, स्टेशन स्टाफ, लाइन जाँच कर्मचारी, बुकिंग क्लर्क भी शामिल है, रोकड़ लिपिक, डिपो क्लर्क, समय कीपर, चौकीदार या परिचर, लेकिन धारा 8 में छोड़कर करता है नहीं शामिल -
(i) any such person who is employed in a factory as defined in the Factories Act, 1948 (63 of 1948); (i) जो कारखानों में परिभाषित के रूप में एक कारखाने में कार्यरत है किसी भी ऐसे व्यक्ति अधिनियम, 1948 (63 1948 से);
(ii) any such person to whom the provisions of any law for the time being in force regulating the conditions of service of persons employed in shops or commercial establishments apply; (ii) इस समय सेना में लोगों की दुकानों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रोजगार की सेवा की शर्तों का विनियमन के लिए किसी भी कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिस किसी भी ऐसे व्यक्ति;
(i) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act; (i) "" इस अधिनियम के अधीन किए गए नियमों द्वारा विहित मतलब निर्धारित;
( j ) “qualified medical practitioner” means a person having a certificate granted by an authority specified in the Schedule to the Indian Medical Degrees Act, 1916 (7 of 1916), or notified under section 3 of that Act or specified in the schedules to the Indian medical council Act, 1956 (102 of 1956), and includes any person having a certificate granted under any Provincial or State Medical Council Act; (जे) "चिकित्सक" योग्य एक व्यक्ति (7 1916 को), या कि अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचित या अनुसूची में विनिर्दिष्ट करने के लिए एक एक प्रमाणपत्र प्राधिकार अनुसूची में भारतीय मेडिकल डिग्री अधिनियम, 1916 के लिए निर्दिष्ट द्वारा प्रदान होने का मतलब भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (102 1956 की), और किसी भी व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र किसी भी राज्य या प्रांतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत मंजूर होने शामिल हैं;
(k) “spread-over” means the period between the commencement of duty on any day and the termination of duty on that day; (क) "फैल-पर" और उस दिन पर शुल्क की समाप्ति किसी भी दिन पर शुल्क के प्रारंभ के बीच की अवधि का मतलब है;
(l) “wages” has the meaning assigned to it in clause (vi) of section 2 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936); (l) "मजदूरी" मतलब यह करने के लिए खंड मजदूरी अधिनियम, 1936 (4 1936 के) के भुगतान की धारा 2 के (vi) में सौंपी गई है;
(m) “week” means the period between midnight on Saturday night and midnight on the succeeding Saturday night; (एम) "सप्ताह" की सफल शनिवार की रात को शनिवार की रात और आधी रात को आधी रात के बीच की अवधि का मतलब है;
(n) all other words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), shall have the meanings respectively assigned to them in that Act. (एन) सभी दूसरे शब्दों और भाव उपयोग किया है लेकिन इस अधिनियम में परिभाषित नहीं और मोटर यान अधिनियम, 1939 (4 1939 में परिभाषित), के अर्थ में क्रमशः उन्हें सौंपा होगा कि अधिनियम.
Chapter II द्वितीय अध्याय
REGISTRATION OF MOTOR TRANSPORT UNDERTAKINGS मोटर परिवहन उपक्रमों के पंजीकरण
3. Registration of motor transport undertaking.-- (1) Every employer of a motor transport undertaking to which this Act applies shall have the undertaking registered under this Act. मोटर परिवहन उपक्रम की 3. पंजीकरण .-- (1) एक मोटर परिवहन जो इस अधिनियम के उपक्रम इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होगा लागू होता है उपक्रम का हर नियोक्ता.
(2) An application for the registration of a motor transport undertaking shall be made by the employer to the prescribed authority in such form and within such time as may be prescribed. एक मोटर परिवहन उपक्रम के पंजीकरण के लिए (2) एक आवेदन ऐसे रूप में विहित प्राधिकारी को नियोक्ता द्वारा किया जाएगा और ऐसे समय के भीतर के रूप में निर्धारित किया जा सकता है.
(3) Where a motor transport undertaking is registered under this Act, there shall be issued to the employer a certificate of registration containing such particulars as may be prescribed. (3) कहाँ एक मोटर परिवहन उपक्रम इस अधिनियम के तहत पंजीकृत है, वहाँ के नियोक्ता के लिए पंजीकरण ऐसे विवरण के रूप में निर्धारित किया जा सकता है रखने के एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा.
CHAPTER III अध्याय III
INSPECTING STAFF निरीक्षण कर्मचारियों
4. Chief inspector and inspectors. 4. चीफ इंस्पेक्टर और निरीक्षकों. -- (1) the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint for the State a duly qualified person to be the chief inspector and as many duly qualified persons to be inspectors subordinate to the chief inspector as it thinks fit. - (1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस राज्य के लिए एक विधिवत् योग्य व्यक्ति के रूप में वह ठीक समझे विधिवत योग्य व्यक्तियों निरीक्षकों के मुख्य निरीक्षक के अधीनस्थ होना मुख्य निरीक्षक के रूप में और कई के लिए नियुक्त किया जा सकता है.
(2) The chief inspector may declare the local limits within which inspectors shall exercise their powers under this Act, and may himself exercise the powers of an inspector within such local limits as maybe assigned to him by the State Government. (2) के मुख्य निरीक्षक, और जो निरीक्षकों के भीतर इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा स्थानीय सीमा घोषित मई अपने आप हो सकता है उसे करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित जैसे स्थानीय सीमाओं के भीतर एक निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं.
(3) The Chief inspector and all inspectors shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860). (3) के मुख्य निरीक्षक और सभी निरीक्षकों सरकारी कर्मचारियों होना करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर समझी जाएगी (1860 का 45).
5. Powers of the inspectors.-- (1) Subject to such conditions and restrictions as the State Government may by general or special order impose, the chief inspector or an inspector may-- 5. शक्तियों के निरीक्षकों के .-- (1) ऐसी शर्तों और राज्य सरकार के रूप में प्रतिबंध के अधीन रहते हुए मई या विशेष आदेश लागू सामान्य से, मुख्य निरीक्षक या एक निरीक्षक मई --
(a) make such examination and inquiry as he thinks fit in order to ascertain whether the provisions of this Act or rules made thereunder are being observed in the case of any motor transport undertaking, and for that purpose require the driver of a transport vehicle to cause the transport vehicle to stop and remain stationary so long as may reasonably be necessary; आदेश में है कि क्या इस कानून या नियम के प्रावधानों का इस आधार पर किसी भी मोटर परिवहन उपक्रम के मामले में मनाया जा रहा है बनाया सुनिश्चित करने के लिए के रूप में वह सोचता है कि फिट (एक), और इस तरह की परीक्षा है और जांच करने और इस प्रयोजन के लिए एक परिवहन वाहन के ड्राइवर की आवश्यकता होती है परिवहन वाहन और यथोचित रूप में आवश्यक हो सकता है बहुत देर स्थिर रहने को रोकने के लिए कारण;
(b) with such assistance, if any, as he thinks fit, enter, inspect and search any premises which he has reason to believe is under use or occupation of any motor transport undertaking at any reasonable time for the purpose of carrying out the objects of the Act; (ख) ऐसी सहायता, यदि कोई हो, के साथ के रूप में वह ठीक समझे प्रवेश, निरीक्षण और जो वे उपयोग या किसी मोटर परिवहन उपक्रम के कब्जे के तहत वस्तुओं बाहर ले जाने के प्रयोजन के लिए कोई भी उचित समय पर है विश्वास करने का कारण है किसी भी परिसर खोज इस अधिनियम के;
(c) examine any motor transport worker employed in a motor transport undertaking or require the production of any register or other document maintained in pursuance of this Act, and take on the spot or otherwise statements of any person which he may consider necessary for carrying out the purposes of this Act; (ग) किसी मोटर परिवहन कर्मचारी एक मोटर परिवहन उपक्रम में रोजगार की जांच या किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज़ को इस अधिनियम के अनुसरण में रखरखाव के उत्पादन की आवश्यकता होती है, और इस स्थान पर ले या अन्यथा वह विचार कर सकते हैं जो किसी भी व्यक्ति को आवश्यक के बयानों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम के प्रयोजनों;
(d) seize or take copy of such registers or documents or portions thereof as he may consider relevant in respect of an offence under this Act which he has reason to believe has been committed by an employer; (घ) पकड़ना या ऐसे रजिस्टरों या दस्तावेजों या भाग क्या है की नकल लेने के रूप में वह प्रासंगिक एक अपराध के संबंध में इस अधिनियम जिसमें वह एक नियोक्ता द्वारा किया गया है पर विश्वास करने का कारण है अंतर्गत विचार कर सकते हैं;
(e) exercise such other powers as may be prescribed; (ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग के रूप में निर्धारित किया जा सकता है;
Provided that no person shall be compelled under this sub-section to answer any question or make any statement tending to incriminate himself. कि कोई भी व्यक्ति इस उप तहत अनुभाग किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए या किसी भी बयान खुद को दोषी ठहराना करने के लिए प्रवृत्त करना मजबूर जाएगी.
(2) The provisions of the Code of criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), shall, so far as may be, apply to any search or seizure under this section as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 98 of the said Code. के रूप में वे किसी भी खोज या एक जब्ती की सत्ता के अधीन किए गए पर लागू होते हैं (2) ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 (5 1898 के प्रावधानों), करेंगे, जहाँ तक हो सकता है, किसी भी खोज या इस अनुभाग में जब्ती करने के लिए आवेदन वारंट की धारा 98 के अंतर्गत संहिता कहा जारी किए.
6. Facilities to be afforded to inspectors.-- Every employer shall afford the chief inspector and an inspector all reasonable facilities for making any entry, inspection, examination or inquiry under this Act. 6. सुविधाएं निरीक्षकों के लिए afforded करने .-- कोई प्रविष्टि, निरीक्षण, परीक्षण या इस अधिनियम के तहत जांच करने के लिए मुख्य निरीक्षक और एक निरीक्षक सभी उचित सुविधाएं वहन करेगा हर नियोक्ता.
7. Certifying surgeons.-- (1) The State Government may appoint qualified medical practitioners to be certifying surgeons for the purposes of this act within such local limits or for such motor transport undertakings or class of motor transport undertakings as it may assign to them respectively. 7. शल्य चिकित्सक का प्रमाण पत्र .-- (1) राज्य सरकार के रूप में उन्हें आवंटित मई ऐसे स्थानीय सीमाओं के भीतर इस अधिनियम के प्रयोजनों या ऐसे मोटर परिवहन उपक्रम या मोटर परिवहन उपक्रमों के वर्ग के लिए के लिए सर्जनों प्रमाणित होने की चिकित्सा योग्य चिकित्सकों की नियुक्ति कर सकते हैं क्रमशः.
(2) The certifying surgeon shall perform such duties as may be prescribed in connection with-- (2) यह प्रमाणित सर्जन के रूप में इस तरह के शुल्क के संबंध में निर्धारित किया जा सकता है प्रदर्शन करेगा --
(a) the examination and certification of motor transport workers; (क) परीक्षा और मोटर परिवहन श्रमिकों के प्रमाणीकरण;
(b) the exercise of such medical supervision as may be prescribed where adolescents are, or are to be, employed as motor transport workers in any work in any motor transport undertaking which is likely to cause injury to their health. जैसे चिकित्सा पर्यवेक्षण का (ख) इस अभ्यास जहां किशोरों, या मोटर परिवहन श्रमिकों के रूप में किसी भी मोटर परिवहन, जो उनके स्वास्थ्य के लिए चोट के कारण होने की संभावना है उपक्रम में किसी भी काम में कार्यरत हैं, हो रहे हैं निर्धारित किया जा सकता है.
CHAPTER IV अध्याय चतुर्थ
WELFARE AND HEALTH कल्याण और स्वास्थ्य
8. Canteens. -- (1) The State Government may make rules requiring that in every place wherein one hundred motor transport workers or more employed in a motor transport undertaking ordinarily call on duty during every day, one or more canteens shall be provided and maintained by the employer for the use of the motor transport workers. 8. Canteens. - (1) राज्य सरकार को नियमों के एक या अधिक canteens और प्रदान की जानी चाहिए कि हर जगह में जिसमें सौ मोटर परिवहन मजदूर या एक मोटर परिवहन सामान्य ड्यूटी पर हर दिन के दौरान कॉल उपक्रम में रोजगार और अधिक की आवश्यकता बना मई मोटर परिवहन श्रमिकों के इस्तेमाल के लिए नियोक्ता द्वारा बनाए रखा.
(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for -- (2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस तरह के नियम के लिए उपलब्ध करा सकता है --
(a) the date by which the canteens shall be provided; (एक) की तारीख जो canteens द्वारा प्रदान किया जाएगा;
(b) the number of canteens that shall be provided and the standards in respect of construction, accommodation, furniture and other equipment of the canteens; canteens की ख () की संख्या और निर्माण, आवास, फर्नीचर और अन्य के संबंध में मानक के canteens के उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा,
(c) the foodstuffs which may be served therein and the charges which may be made therefor; (ग) जो उसमें और जो वजह बनाया जा सकता है आरोपों की खुराक की सेवा की जा सकती है;
- the constitution of a managing committee for a canteen and the representation of the motor transport workers in the management of the canteen. कैंटीन के प्रबंधन में एक कैंटीन के लिए एक प्रबंध समिति के गठन और मोटर परिवहन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व.
(3) The State Government may, subject to such conditions as it may impose, delegate to the chief inspector the power to make rules with reference to clause (c) sub-section (2). के रूप में इसे लागू मई (3) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों से, शक्ति खंड के संदर्भ में नियम बनाने के लिए मुख्य निरीक्षक के प्रतिनिधि विषय मई (ग) उपधारा (2).
9 Rest rooms- (1) In every place wherein motor transport workers employed in a motor transport undertaking are required to halt at night, there shall be provided and maintained the employer for the use of those motor transport workers such number of rest rooms or such other suitable alternative accommodation, as may be prescribed. 9 कमरों आराम (1) हर जगह जिसमें मोटर परिवहन कर्मचारियों को एक मोटर परिवहन उपक्रम में रोजगार में रात को रोकने के लिए आवश्यक है, वहाँ प्रदान किया जाएगा और उन मोटर परिवहन श्रमिकों के इस्तेमाल को आराम या कमरे की इतनी संख्या के लिए नियोक्ता को बनाए रखा ऐसी अन्य उपयुक्त वैकल्पिक आवास, के रूप में निर्धारित किया जा सकता है.
(2) The rest rooms or the alternative accommodation to be provided under sub-section (1) shall be sufficiently lighted and ventilated and shall be maintained in a clean and comfortable condition. (2) बाकी कमरे या वैकल्पिक आवास उप के तहत प्रदान की जानी करने के खंड (1) पर्याप्त प्रकाशित किया जाएगा और संवातित और एक स्वच्छ और आरामदायक स्थिति में बनाए रखा जाएगा.
(3) The State Government may prescribe the standards in respect of construction, accommodation, furniture and other equipment of rest rooms or the alternative accommodation to be provided under this section. (3) राज्य सरकार निर्माण, आवास, फर्नीचर और अन्य के संबंध में इस खंड के अंतर्गत प्रदान किया जाना बाकी कमरे या वैकल्पिक आवास उपकरणों के मानकों को लिख सकते हैं.
10. Uniforms- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules requiring an employer of a motor transport undertaking to provide for the drivers, conductors and line checking staff employed in that undertaking such number and type of uniforms, raincoats or other like amenities for their protection from rain or cold as may be specified in the rules. 10. वर्दी (1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियमों एक मोटर परिवहन के चालकों, conductors और लाइन जांच स्टाफ में रोजगार के लिए प्रदान करने के लिए उपक्रम के एक नियोक्ता की आवश्यकता हो सकता है कि इस तरह के उपक्रम संख्या और वर्दी के प्रकार , raincoats या बरसात या सर्दी से उनकी रक्षा के लिए सुविधाओं की तरह अन्य नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है.
(2) There shall be paid to the drivers, conductors and line checking staff by the employer an allowance for washing of uniforms provided under sub-section (1) at such rates as may be prescribed; (2) इस ड्राइवरों, conductors और लाइन स्टाफ की जाँच करने के लिए नियोक्ता एक भत्ता द्वारा वर्दी उप के तहत प्रदान की धुलाई के लिए भुगतान किया जाएगा खंड (1) ऐसी दरों पर के रूप में निर्धारित किया जा सकता है;
Provided that no such allowance shall be payable by an employer who has made at his own cost adequate arrangements for the washing of uniforms. कि ऐसी कोई भत्ता जो अपनी लागत वर्दी की धुलाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था पर बना दिया है एक नियोक्ता द्वारा देय जाएगी.
11. 11. Medical facilities- There shall be provided and maintained by the employer so as to be readily available such medical facilities for the motor transport workers at such operating centres and halting stations as may be prescribed by the State government. चिकित्सा सुविधाओं वहां उपलब्ध कराई जाएगी और नियोक्ता द्वारा इतनी के रूप में इस तरह के ऑपरेटिंग केन्द्रों पर मोटर परिवहन श्रमिकों के लिए तत्काल उपलब्ध ऐसी चिकित्सा सुविधाएं और लंगड़ा स्टेशनों के रूप में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है होना करने के लिए बनाए रखा.
- First-aid facilities- (1) There shall be provided and maintained by the employer so as to be readily accessible during all working hours a first –aid box equipped with the prescribed contents in every transport vehicle. प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं (1) वहां उपलब्ध कराई जाएगी और नियोक्ता द्वारा ताकि तत्काल सभी काम के घंटे एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स हर परिवहन वाहन में निर्धारित सामग्री से सुसज्जित के दौरान सुलभ होना करने के लिए बनाए रखा.
(2) Nothing except the prescribed contents shall be kept in a first- aid box. (2) के अलावा कुछ नहीं निर्धारित सामग्री एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में रखा जाएगा.
(3) The first-aid box shall be kept in the charge of the driver or the conductor of the transport vehicle who shall be provided facilities for training in the use thereof. (3) के प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स चालक या जो फायदा क्या है में प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएगी परिवहन वाहन के कंडक्टर के आरोप में रखा जाएगा.
CHAPTER V अध्याय वी
HOURS AND LIMITATION OF EMPLOTMENY घंटे और सीमा EMPLOTMENY की
- Hours of work for adult motor transport workers --No adult motor transport worker shall be required or allowed to work for more than eight hours in any day and forty-eight hours in any week: वयस्क मोटर परिवहन श्रमिकों के लिए काम के घंटे - नहीं वयस्क मोटर परिवहन कर्मचारी आवश्यक होगा या किसी दिन और चालीस में आठ घंटे से अधिक किसी भी सप्ताह में आठ घंटे के लिए काम करने की अनुमति:
Provided that where any such motor transport worker is engaged in the running of any motor transport service on such long distance routes, or on such festive and other occasions as may be notified in the prescribed manner by the prescribed authority, the employer may, with the approval of such authority, require or allow such motor transport worker to work for more than eight hours in any day or forty-eight hours in any week but in no case for more than ten hours in a day and fifty-four in hours in a week, as the case may be : कि जहाँ ऐसे किसी मोटर परिवहन कामगार में लगी हुई है परंतु में चल रहे किसी भी मोटर परिवहन सेवा की इतनी लंबी दूरी मार्गों, या इस तरह के उत्सव और अन्य अवसरों के रूप में निर्धारित ढंग से निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है पर, नियोक्ता मई, के साथ ऐसे प्राधिकारी के अनुमोदन, की आवश्यकता होती है या किसी भी दिन हो या चालीस में आठ घंटे से अधिक किसी भी सप्ताह में आठ घंटे के लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए मोटर परिवहन कर्मचारी अनुमति एक दिन में पचास से अधिक दस घंटे-चार नहीं मामले में करने के लिए घंटों में एक में हफ्ते, जैसा भी मामला हो सकता है:
Provided further that in the case of a breakdown or dislocation of a motor transport service or interruption of traffic or act of God, the employer may, subject to such conditions and limitations as may be prescribed, require or allow any such motor transport worker to work for more than eight hours in any day or more than forty-eight hours in any week. आगे कहा कि एक या टूट एक मोटर परिवहन सेवा या यातायात या परमेश्वर के कार्य में रुकावट की अव्यवस्था के मामले में, नियोक्ता, ऐसी शर्तों और सीमाओं के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, की आवश्यकता होती है या ऐसी किसी मोटर परिवहन मजदूर काम करने के लिए अनुमति का विषय हो सकता है परंतु किसी भी दिन या चालीस से अधिक में आठ घंटे से अधिक किसी भी सप्ताह में आठ घंटे के लिए.
14. Hours of work for adolescents employed as motor transport workers.-- No adolescent shall be employed or required to work as a motor transport worker in any motor transport undertaking-- किशोरों मोटर परिवहन के रूप में कार्यरत श्रमिकों के लिए काम की 14. घंटे .-- नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी मोटर परिवहन उपक्रम में एक मोटर परिवहन कर्मचारी के रूप में काम करने के लिए आवश्यक नहीं किशोर --
(a) for more than six hours a day including rest interval of half-an-hour; (क) से अधिक छह आधे घंटे के आराम अंतराल सहित एक दिन में एक घंटे के लिए;
(b) between the hours of 10 PM and 6 AM (ख) 10 और 6 के घंटे बजे के बीच
15. Daily intervals for rest.-- (1) The hours of work in relation to adult motor transport workers on each day shall be so fixed that no period of work shall exceed five hours and that no such motor transport worker shall work for more than five hours before he has had on interval for rest for at least half-an-hour; 15. आराम के लिए दैनिक अंतराल .-- (1) प्रत्येक दिन पर वयस्क मोटर परिवहन कर्मचारियों के संबंध में काम के घंटे ताकि काम नहीं अवधि और पाँच घंटे से अधिक होगा कि ऐसी कोई मोटर परिवहन कर्मचारी और अधिक के लिए काम करेगा तय किया जाएगा की तुलना में पाँच घंटे से पहले आराम के अंतराल पर कम से कम आधे के लिए एक घंटे की हो गई है;
Provided that the provisions of this sub-section in so far as they relate to interval for rest shall not apply to a motor transport worker who is not required to work for more than six hours on that day. प्रदान की है कि इस उप के प्रावधानों में खंड में अब तक के रूप में वे आराम करने के लिए, जो उस दिन के बारे में अधिक से अधिक छह घंटे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है एक मोटर परिवहन कर्मचारी पर लागू नहीं होगा अंतराल से संबंधित हैं.
(2) The hours of work on each day shall be so fixed that a motor transport worker is, except in any case referred to in the second provision to section 13, allowed a period of rest of at least nine consecutive hours between the termination of duty on any one day and the commencement of duty on the next following day. (2) प्रत्येक दिन पर काम के घंटे, ताकि एक मोटर परिवहन कर्मचारी है, किसी भी मामले में छोड़कर तय किया जाएगा करने के लिए दूसरे प्रावधान में धारा 13 के लिए, संदर्भित की अनुमति के समापन के बीच कम से कम लगातार नौ घंटे का आराम की अवधि अगले अगले दिन पर शुल्क के प्रारंभ से किसी एक दिन पर शुल्क.
16. Spread-over.-- (1) The hours of work of an adult motor transport worker shall, except in any case referred to in the second provision to section 13 be so arranged that inclusive of interval for rest under section 15, they shall not spread-over more than twelve hours in any day. 16. फैलाओ-पर .-- (1) एक वयस्क मोटर परिवहन कामगार के काम के घंटे, किसी भी मामले में छोड़कर करने के लिए दूसरे प्रावधान में धारा 13 को भेजा जाएगा, ताकि बाकी के अंतराल की धारा 15 के तहत समावेशी की व्यवस्था हो, तो वे प्रसार नहीं होगा, किसी भी दिन में बारह घंटे से अधिक से अधिक.
(2) The hours of work of an adolescent motor transport worker shall be so arranged that inclusive of interval for rest under section 14, they shall not spread-over more than nine hours in any day. (2) एक किशोर मोटर परिवहन कर्मचारी के काम के घंटे, ताकि बाकी के अंतराल की धारा 14 के तहत समावेशी की व्यवस्था की जाएगी, वे प्रसार नहीं होगा, किसी भी दिन में नौ से ज्यादा का समय खत्म.
17. Split duty.-- Subject to the other provisions contained in this Act, the hours of work of a motor transport worker shall not be split into more than two spells on any day. 17. भाजित कर्तव्य .-- विषय के अन्य प्रावधानों इस अधिनियम में निहित करने के लिए, एक मोटर परिवहन कामगार के काम के घंटे से अधिक दो मंत्र में किसी भी दिन पर विभाजित नहीं किया जाएगा.
18. Notice of hours of work.-- (1) There shall be displayed and correctly maintained by every employer a notice of hours of work in such form and manner as may be prescribed showing clearly for every day the hours during which motor transport workers may be required to work. 18. काम के घंटे की सूचना .-- (1) कोई और सही ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा हर नियोक्ता ऐसे फार्म और ढंग से काम के घंटे के नोटिस द्वारा बनाए रखा के रूप में स्पष्ट रूप से प्रत्येक दिन के लिए घंटों दिखा निर्धारित किया जा सकता है जिसके दौरान मोटर परिवहन मजदूर काम करने के लिए आवश्यक हो सकता है.
(2) Subject to the other provisions contained in this Act, no such motor transport worker shall be required or allowed to work otherwise than in accordance with the notice of hours of work so displayed. (2) ऐसी कोई मोटर परिवहन कर्मचारी की अपेक्षा होगी या अन्यथा अनुसार काम के घंटे के नोटिस तो प्रदर्शित के साथ की तुलना में काम करने की अनुमति के अन्य प्रावधानों इस अधिनियम में निहित, के अधीन रहते हुए.
19. Weekly rest.-- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules providing for a day of rest in every period of seven days, which shall be allowed to all motor transport workers. 19. साप्ताहिक विश्राम .-- (1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियमों आराम का एक दिन के लिए है जो सभी मोटर परिवहन कर्मचारियों की अनुमति दी जाएगी सात दिनों के हर अवधि में प्रदान कर सकते हैं.
(2) Not with standing anything contained in sub-section (1), an employer may, in order to prevent any dislocation of a motor transport service, require a motor transport worker to work on any day of rest which is not a holiday so, however, that the motor transport worker does not work for more than ten days consecutively without a holiday for a whole day intervening. (2) नहीं, कुछ भी उप में निहित-खंड (1) खड़े के साथ, एक नियोक्ता, में आदेश, आराम से किसी भी दिन पर जो एक छुट्टी तो नहीं है काम करने के लिए एक मोटर परिवहन मजदूर की आवश्यकता होती है एक मोटर परिवहन सेवा के किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए मई बहरहाल, यह है कि मोटर परिवहन कर्मचारी से अधिक दस दिनों के लिए एक पूरे दिन के लिए बीच एक छुट्टी लगातार बिना काम नहीं करता है.
(3) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to any motor transport worker whose total period of employment including any day spent on leave is less than six day. (3) कुछ नहीं उप में निहित-खंड (1) किसी भी मोटर परिवहन कर्मचारी किसी भी दिन की छुट्टी पर खर्च सहित रोजगार की जिसकी कुल अवधि के लिए लागू होंगे कम से कम छह दिन है.
20. Compensatory day of rest. 20. प्रतिपूरक दिन आराम की. -- Where, as a result of any exemption granted to an employer under the provisions of this Act from the operation of section 19, a motor transport worker is deprived of any of the days of rest to which he is entitled under that section, the motor transport worker shall be allowed within the month in which the days of rest are due to him or within two months immediately following that month, compensatory days of rest of equal number to the days of rest so lost. - कहाँ है, कोई भी छूट एक नियोक्ता के लिए धारा 19 के संचालन, एक मोटर परिवहन कर्मचारी से इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की एक परिणाम के रूप में किसी भी है जिससे वह उस अनुभाग के अंतर्गत पात्र है बाकी के दिनों में से वंचित है मोटर परिवहन कर्मचारी जिसमें बाकी के दिनों कारण हैं इस माह के भीतर उसे करने की अनुमति दी जाएगी या दो महीने के भीतर तुरंत उस महीने के बाद आराम के दिन इतना खो के बराबर संख्या के आराम के प्रतिकरात्मक दिन.
CHAPTER VI अध्याय VI
EMPLOYMENT OF YOUNG PERSONS रोजगार युवा व्यक्तियों की
21. Prohibition of employment of children.-- No child shall be required or allowed to work in any capacity in any motor transport undertaking. 21. निषेध बच्चों के रोजगार की .-- अपेक्षा होगी या किसी मोटर परिवहन उपक्रम में कोई क्षमता में काम करने की अनुमति नहीं बच्चे.
22. Adolescents employed as motor transport workers to carry tokens.-- No adolescent shall be required or allowed to work as a motor transport worker in any motor transport undertaking unless-- 22. किशोरों मोटर परिवहन श्रमिकों के रूप में कार्यरत टोकन ले जाने के लिए .-- किशोर आवश्यक नहीं किया जाएगा या किसी मोटर परिवहन उपक्रम में एक मोटर परिवहन कर्मचारी के रूप में काम करने की अनुमति दी, जब तक --
(a) a certificate of fitness granted with reference to him under section 23 is in the custody of the employer; and (फिटनेस के एक) एक प्रमाणपत्र उसके संदर्भ में धारा 23 के अंतर्गत दी नियोक्ता की हिरासत में है, और
(b) such adolescent carries with him while he is at work a token giving a reference to such certificate. जबकि वे में एक टोकन ऐसे प्रमाणपत्र के लिए एक संदर्भ देने का काम है, (ख) ऐसे किशोर उसके साथ वहन करती है.
23. Certificate of fitness.-- (1) A certifying surgeon shall, on the application of any adolescent or his parent or guardian accompanied by a document signed by the employer or any other person on his behalf that such person will be employed as a motor transport worker in a motor transport undertaking if certified to be fit for that work, or on the application of the employer or any other person on his behalf with reference to any adolescent intending to work, examine such person and ascertain his fitness for work as a motor transport worker. फिटनेस के 23. प्रमाणपत्र .-- (1) एक प्रमाणित सर्जन होगा, किसी भी किशोर या उसके माता पिता या अभिभावक एक दस्तावेज नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जाएगा कि उसकी तरफ से हस्ताक्षर के साथ के आवेदन पर एक मोटर परिवहन उपक्रम में मोटर परिवहन कर्मचारी यदि वह काम, या नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन पर कोई किशोर काम करने के लिए इच्छुक के संदर्भ के साथ अपनी ओर से करने के लिए फिट होने की प्रमाणिकता, ऐसे व्यक्ति की जांच और काम के लिए अपनी फिटनेस का पता लगाने एक मोटर परिवहन कर्मचारी.
(2) A certificate of fitness granted under this section shall be valid for a period of twelve months from the date thereof, but may be renewed. (2) फिटनेस इस खंड के अंतर्गत प्रदान का एक प्रमाण पत्र की तारीख क्या है से बारह महीने की अवधि के लिए है, पर मान्य होगा नवीकरण किया जा सकता है.
(3) Any fee payable for a certificate under this section shall be paid by the employer and shall not be recoverable from the adolescent, his parent or guardian. (3) कोई फीस इस खंड के अंतर्गत एक प्रमाणपत्र के लिए देय नियोक्ता द्वारा और किशोर से स्वस्थ नहीं होगा भुगतान किया जाएगा, उसके माता पिता या अभिभावक.
24. Power to require medical examination.-- Where an inspector is of opinion that a motor transport worker working in any motor transport undertaking without a certificate of fitness is an adolescent, the inspector may serve on the employer a notice requiring that such adolescent motor transport worker shall be examined by a certifying surgeon and such adolescent motor transport worker shall not, if the inspector so directs, be employed or permitted to work in any motor transport undertaking until he has been so examine and has been granted a certificate of fitness under section 23. , पुलिस निरीक्षक एक सूचना है कि ऐसे किशोरों की मोटर की आवश्यकता नियोक्ता पर सेवा मई 24. विद्युत चिकित्सा जांच के लिए आवश्यकता होती है .-- कहाँ एक निरीक्षक की राय है कि एक मोटर परिवहन कर्मचारी किसी भी मोटर परिवहन उपक्रम में फिटनेस का प्रमाण पत्र के बिना काम कर रहा है एक किशोर है परिवहन कार्यकर्ता एक प्रमाणित सर्जन और ऐसे किशोर मोटर परिवहन कर्मचारी द्वारा, अगर निरीक्षक इतना निर्देश, नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी मोटर परिवहन उपक्रम में काम करने के लिए जांच की अनुमति दी जाएगी जब तक वह है तो और जांच के तहत फिटनेस का एक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है की गई धारा 23.
CHAPTER VII अध्याय VII
WAGES AND LEAVE मजदूरी और छोड़ दो
25. Act 4 of 1936 to apply to payment of wages to motor transport workers.-- The payment of Wages Act, 1936, as in force for the time being, shall apply to motor transport workers engaged in a motor transport undertaking as it applies to wages payable in an industrial establishment as if the said Act had been extended to the payment of wages of such motor transport workers by a notification of the State Government under sub-section (5) of section I thereof, and as if a motor transport undertaking were and industrial establishment within the meaning of the said Act. के रूप में लागू होता है 25. अधिनियम 4 1936 के मोटर परिवहन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए लागू करने के लिए .-- मजदूरी अधिनियम, 1936, के भुगतान को ताकत के रूप में कुछ समय के लिए, मोटर परिवहन कर्मचारियों को एक मोटर परिवहन उपक्रम में लगे को लागू नहीं होगी मजदूरी देय एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में अगर कहा कि अधिनियम के रूप में ऐसे मोटर परिवहन श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान करने के लिए उप के तहत राज्य सरकार की एक अधिसूचना-खंड (5) अनुभाग के द्वारा लागू किया गया था मुझे क्या है, और जैसे कि एक मोटर परिवहन उपक्रम और औद्योगिक प्रतिष्ठान का मतलब के भीतर इस अधिनियम कहा गया था.
26. Extra wages for overtime.-- (1) Where an adult motor transport worker works for more than eight hours in any day in any case referred to in the first provision to section 13 or where he is required to work on any day of rest under sub-section (2) of section 19, he shall be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages in respect of the overtime work or the work done on the day of rest, as the case may be. 26. समयोपरि के लिए अतिरिक्त वेतन .-- (1) कहां एक वयस्क मोटर परिवहन कर्मचारी किसी भी दिन में आठ घंटे से अधिक के लिए किसी भी मामले में कार्य करने वाले पहले प्रावधान में धारा 13 या भेजा कि वह कहाँ के किसी भी दिन काम करने के लिए आवश्यक है जैसा भी मामला हो सकता उप अंतर्गत आराम अनुभाग की धारा 19 (2), वह मजदूरी के लिए मजदूरी की अपनी साधारण दर दो बार की दर में समयोपरि काम या काम बाकी के दिन कर के संबंध में, हकदार होगा.
(2) Where an adult motor transport worker works for more than eight hours in any day in any case referred to in the second proviso to section 13, he shall be entitled to wages in respect of the overtime work at such rates as may be prescribed. (2) कहाँ एक वयस्क मोटर परिवहन कर्मचारी किसी भी दिन में आठ घंटे से अधिक के लिए किसी भी मामले में कार्य करने के लिए दूसरे परंतुक में धारा 13 के लिए, वह मजदूरी के लिए हकदार होगा ऐसी दरों में समयोपरि काम के संबंध में के रूप में निर्धारित किया जा सकता है संदर्भित .
(3) Where an adolescent motor transport worker is required to work on any day of rest under sub-section (2) of sub-section 19, he shall be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages in respect of the work done on the day of rest. (3) कहाँ एक किशोर मोटर परिवहन कर्मचारी बाकी के किसी भी दिन पर उप के अंतर्गत काम करने के लिए उप के खंड (2), धारा 19 की आवश्यकता होती है, वह मजदूरी के लिए मजदूरी की अपनी साधारण दर दो बार की दर से सम्मान के हकदार होगा काम बाकी के दिन किया.
(4) For the purposes of this section, “ordinary rate of wages” in relation to a motor transport worker means his basic wages plus dearness allowance. (4) एक मोटर परिवहन कर्मचारी के संबंध में इस खंड के प्रयोजनों, "मजदूरी की सामान्य दर" के लिए इसका मतलब है उसकी मूल वेतन के साथ साथ महंगाई भत्ता.
27. Annual leave with wages.-- (1) Without prejudice to such holidays as may be prescribed, every motor transport worker who has worked for a period of two hundred and forty days or more in a motor transport undertaking during a calendar year shall be allowed during the subsequent calendar year leave with wages for a number of days calculated at the rate of - 27. मजदूरी से वार्षिक छुट्टी .-- (1) के रूप में निर्धारित किया जा सकता है इस तरह की छुट्टियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो एक मोटर परिवहन उपक्रम में दो सौ और चालीस दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए एक कैलेंडर वर्ष के दौरान हर मोटर परिवहन कर्मचारी काम किया जाएगा बाद कैलेंडर वर्ष के दौरान दिनों की एक नंबर की दर से की गणना के लिए वेतन के साथ जाने की अनुमति दी जानी --
(a) if an adult, one day for every twenty days of work performed by him during the previous calendar year; and काम उनके द्वारा पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान प्रदर्शन के हर बीस दिन के लिए (एक) यदि एक वयस्क, एक दिन, और
(b) if an adolescent, one day for every fifteen days of work performed by him during the previous calendar year. काम उनके द्वारा पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान प्रदर्शन के हर पन्द्रह दिनों के लिए (ख) यदि एक किशोर, एक दिन.
(2) A motor transport worker whose service commences otherwise than on the first day of January shall be entitled to leave with wages at the rate laid down in clause (a) or, as the case may be, clause (b) of sub-section (1) if he has worked for two-thirds of the total number of days in the remainder of the calendar year. (2) जिनकी सेवा तो जनवरी के पहले दिन से भी शुरू एक मोटर परिवहन कर्मचारी दर खंड में निर्धारित में मजदूरी के साथ जाने की हकदार होंगी (एक) या, जैसा भी मामला हो सकता है, खंड (ख) उप धारा (1) यदि वह इस कैलेंडर वर्ष के शेष दिनों में की कुल संख्या का दो तिहाई के लिए काम किया है.
(3) If a motor transport worker is discharged or dismissed from service during the course of the year, he shall be entitled to leave with wages at the rate laid down in sub-section (1), even if he has not worked for the entire period specified in sub-section (1) or sub-section (2), entitling him to earned leave. (3) एक मोटर परिवहन कर्मचारी छुट्टी है या सेवा से बर्खास्त कर दिया कि वर्ष के दौरान अगर, वह दर उप में निर्धारित-खंड (1) में मजदूरी के साथ जाने के लिए, यहाँ तक कि यदि वह इस के लिए काम नहीं किया है हकदार होगा पूरी अवधि उप में विनिर्दिष्ट-खंड (1) या उपधारा (2), उसे entitling छोड़ अर्जित करने के लिए.
(4) In calculating leave under this section, fraction of leave of half a day or more shall be treated as one full day’s leave, and fraction of less than half a day shall be omitted. (4) इस खंड के अंतर्गत, आधे एक दिन या उससे अधिक एक पूरे दिन की छुट्टी के रूप में इलाज किया जाएगा की छुट्टी के अंश छोड़ने की गणना में, और कम से कम आधा एक दिन के अंश छोड़े गए किया जाएगा.
(5) If a motor transport worker does not in any one calendar year take the whole of the leave allowed to him under sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be, any leave not taken by him shall be added to the leave to be allowed to him in the succeeding calendar year: (5) अगर एक मोटर परिवहन कर्मचारी नहीं करता है किसी भी एक कैलेंडर वर्ष में उसे करने के लिए उप के तहत अनुमति दी जाने-खंड (1) या उपधारा (2), जैसा भी मामला हो, किसी भी छोड़ कर नहीं लिया जा सकता है की सारी लेने में उसे छोड़ने के लिए उसे करने के लिए सफल कैलेंडर वर्ष में अनुमति दी जानी करने के लिए जोड़ा जाएगा:
Provided that the total number of days of leave that may be carried forward to a succeeding year shall not exceed thirty in the case of an adult or forty in the case of an adolescent. उस के दिनों की कुल संख्या है कि आगे आने वाले एक वर्ष के लिए एक वयस्क या चालीस एक किशोर के मामले में के मामले में तीस से अधिक नहीं होगी किए जा सकते हैं छोड़ दिया.
(6) In this section “calendar year” means the year commencing on the first day of January. (6) इस खंड "कैलेंडर वर्ष में" इस वर्ष जनवरी के पहले दिन शुरू होता है.
Explanation. --For the purposes of this section, leave shall not include weekly holidays or holidays for festival or other similar occasions whether occurring during or at either end of the period of leave. विवरण. - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, छोड़ चाहे के दौरान या छुट्टी की अवधि के अंत में या तो घटनेवाला साप्ताहिक अवकाश या त्योहार या अन्य समान अवसरों की छुट्टियों के लिए शामिल नहीं किया जाएगा.
28. Wages during leave period.-- (1) For the leave allowed to a motor transport worker under section 27, he shall be paid at the rate equal to the daily average of his total full time wages for the days on which he worked during the moth immediately preceding his leave, exclusive of any overtime earnings and bonus, if any, but inclusive of dearness allowance and the cash equivalent of the advantage, if any, accruing by the concessional supply by the employer of food grains for the day on which he worked. 28. वेतन छुट्टी की अवधि के दौरान .-- (1) के लिए एक मोटर परिवहन कर्मचारी को धारा 27 के तहत अनुमति छोड़, वह दर के दिनों के लिए अपने कुल पूर्णकालिक मजदूरी के दैनिक औसत के बराबर में भुगतान किया जाएगा, जो वह काम पर इस कीट तुरंत उसकी छुट्टी, किसी भी ज़्यादा कमाई और बोनस के अनन्य, अगर किसी भी पूर्ववर्ती, के दौरान, लेकिन महंगाई भत्ता और लाभ की नकदी समकक्ष सहित, यदि कोई हो, रियायती आपूर्ति द्वारा अनाज के नियोक्ता द्वारा दिन के लिए पर एकत्रित उन्होंने जो काम किया.
(2) A motor transport worker who has been allowed leave for not less than four days under section 27 shall, on an application made by him in this behalf to the employer, be paid in advance, before his leave begins, an approximate amount equivalent to the wages payable to him for the period of his leave and any amount so paid shall be adjusted against the wages due to him for the aforesaid period of leave. उनके जाने से पहले, एक अनुमानित राशि समतुल्य शुरू होता है, जो की अनुमति दी गई है (2) एक मोटर परिवहन कर्मचारी कम से कम चार दिनों के लिए धारा 27 जाएगी, एक आवेदन उसके द्वारा इस निमित्त नियोक्ता के लिए किया, पर भुगतान किया जाएगा तहत अग्रिम में है, छुट्टी अपने छोड़ और किसी भी राशि का भुगतान कर दिया तो इस अवधि के लिए मजदूरी उसे देय को छोड़ने के उपरोक्त अवधि के लिए मजदूरी की वजह से उसके खिलाफ समायोजित किया जाएगा.
(3) If a motor transport worker is not granted leave to which he is entitled under sub-section (3) of section 27, he shall be paid wages in lieu thereof at the rate specified in sub-section (1). (3) यदि एक मोटर परिवहन कर्मचारी जिसमें वह उप अंतर्गत हकदार है छोड़-धारा 27 की धारा (3) प्रदान नहीं की जाती है, वह क्या है बदले में दर उप में विनिर्दिष्ट-खंड (1) में मजदूरी का भुगतान किया जाएगा.
CHAPTER VIII अध्याय VIII
PENALTIES AND PROCEDURE. दंड और प्रक्रिया.
29. Obstructions.-- (1) Whoever obstructs an inspector in the discharge of his duties under this Act or refuses or wilfully neglects to affords the inspector any reasonable facility for making any inspection, examination or inquiry authorised by or under this Act in relation to any motor transport undertaking shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both. 29. अवरोधों .-- (1) जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों की छुट्टी में एक निरीक्षक obstructs या फिर मना कर दिया है या wilfully किसी भी निरीक्षण, परीक्षण या जांच के द्वारा या इस अधिनियम के तहत संबंध में अधिकृत करने के लिए कोई भी उचित सुविधा निरीक्षक affords को neglects कारावास के साथ है जो तीन महीने, या ठीक से करने के लिए, जो पाँच सौ रुपए, या दोनों के साथ करने के लिए विस्तार मई तक का हो सकता है एक शब्द के लिए दंडनीय होगा किसी मोटर परिवहन उपक्रम के लिए.
(2) Whoever wilfully refuses to produce on the demand of a inspector any register or other document kept in pursuance of this Act, or prevents or attempts to prevent or does anything which he has reason to believe is likely to prevent any person from appearing before or being examined by an inspector acting in pursuance of his duties under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both. (2) जो भी wilfully एक निरीक्षक की मांग पर कोई रजिस्टर या अन्य दस्तावेज़ को इस अधिनियम के अनुसरण में रखा या रोकता या रोकने के लिए या जो उस पर विश्वास करने का कारण है कुछ भी करता है प्रयास करने से पहले प्रदर्शित होने से किसी भी व्यक्ति को रोकने के लिए संभावना है निर्माण करने के लिए मना कर दिया या एक निरीक्षक अपने कर्तव्यों के अनुसरण में इस अधिनियम के तहत अभिनय तक, कारावास के साथ है जो तीन महीने, या ठीक से करने के लिए, जो पाँच सौ रुपए, या दोनों के साथ करने के लिए विस्तार मई तक का हो सकता है एक शब्द के लिए दंडनीय होगा की जांच की जा रही है.
30. Use of false certificate of fitness.-- Whoever knowingly uses or attempts to use as a certificate of fitness granted to himself under section 23 a certificate granted to another person under that section, or having been granted a certificate of fitness to himself, knowingly allows it to be used, or an attempt to use it to be made, by another person, shall be punishable with imprisonment which may extend to one month, or with fine which may extend to fifty rupees, or with both. 30. फिटनेस का झूठा प्रमाणपत्र का प्रयोग .-- जो भी जान का उपयोग करता है या फिटनेस का एक प्रमाण पत्र खुद करने के लिए धारा 23 एक प्रमाण पत्र और एक व्यक्ति को उस अनुभाग के तहत प्रदान की, या खुद को फिटनेस का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया करने के अधीन प्रदान के रूप में उपयोग करने के लिए प्रयास, जान है, या एक प्रयास इसे उपयोग करने के लिए किया जाना करने के लिए इस्तेमाल किया जा करने के लिए, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो एक महीने के लिए, तक का हो सकता है या जो पचास रुपए, या दोनों के साथ करने के लिए लागू कर सकते हैं ठीक से कारावास के साथ दंडनीय होगा देता है.
31. Contravention of provisions regarding employment of motor transport workers.-- Whoever, except as otherwise permitted by or under this Act, contravenes any provision of this Act or of any rules made there under, prohibiting, restricting or regulating the employment of persons in a motor transport undertaking, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both, and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to seventy-five rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention. 31. प्रावधानों मोटर परिवहन श्रमिकों के रोजगार .-- जो कोई भी, सिवाय के रूप में अन्यथा द्वारा या इस अधिनियम के तहत, अनुमति इस अधिनियम या किसी नियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन contravenes के बारे में वहाँ के अंतर्गत, prohibiting, सीमित कर दिया है या में लोगों के रोजगार को विनियमित एक मोटर परिवहन उपक्रम, कारावास के साथ है जो तीन महीने, या ठीक से करने के लिए, जो पाँच सौ रुपए, या दोनों के साथ करने के लिए विस्तार मई तक का हो सकता है एक शब्द के लिए, दंडनीय होगा और एक सतत उल्लंघन के मामले में जो तक का हो सकता है एक अतिरिक्त ठीक से सत्तर के लिए पाँच रुपए जिसके दौरान इस तरह के उल्लंघन के पहले इस तरह के उल्लंघन के लिए दृढ़ विश्वास के बाद भी जारी रहता हर दिन के लिए.
32. Other offences.-- Whoever willfully disobeys any direction lawfully given by any person or authority empowered under this Act to give such direction or contravenes any of the provisions of this Act or of any rules made there under for which no other penalty is elsewhere provided by or under this Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both. 32. अन्य अपराधों .-- जो भी willfully कोई दिशा विधिवत् किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी इस अधिनियम के तहत इस तरह के निर्देश देने के लिए सशक्त द्वारा दी disobeys या किसी भी इस अधिनियम या किसी नियम के प्रावधानों के contravenes वहाँ जिसके लिए कोई अन्य दंड कहीं और है के अधीन किए गए द्वारा या इस अधिनियम के तहत कारावास के साथ है जो तीन महीने, या ठीक से करने के लिए, जो पाँच सौ रुपए, या दोनों के साथ करने के लिए विस्तार मई तक का हो सकता है एक शब्द के लिए सजा का प्रावधान किया जाएगा.
33. Enhanced penalty after previous conviction.-- If any person who has been convicted of any offence punishable under this Act is again guilty of an offence involving a contravention of the same provision, he shall be punishable on a subsequent conviction with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both:
Provided that for the purposes of this section no cognizance shall be taken of any conviction made more than two years before the commission of the offence which is being punished.
34. Offences by companies.-- (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of, and responsible to, the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:
Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any director, manager, managing agent or any other officer of the company, such director, manager, managing agent or such other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.
Explanation. --For the purposes of this section,--
(a) “company” means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and
(b) “director”, in relation to a firm, means a partner in the firm.
35. Cognizance of offences.-- No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act unless the complaint made by, or with previous sanction in writing of, the inspector and no court inferior to that of a Presidency magistrate or a magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act.
36. Limitation of prosecutions.-- No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act unless the complaint thereof is made within three months from the date on which the alleged commission of the offence came to the knowledge of an inspector;
Provided that where the offence consists of disobeying a written order made by an inspector, complaint thereof may be made within six months of the date on which the offence is alleged to have been committed.
CHAPTER IX
MISCELLANEOUS
37. Effect of laws and agreements inconsistent with this Act.-- (1) The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law or in the terms of any award, agreement or contract of service, whether made before or after the commencement of this Act.
Provided that where under any such award, agreement, contract of service of otherwise a motor transport worker is entitled to benefits in respect of any matter which are more favourable to him than those to which he would be entitled under this Act, the motor transport worker shall continue to be entitled to the more favorable benefits in respect of that matter, notwithstanding that he receives benefits in respect of other matters under this Act.
(2) Nothing contained in this Act shall be construed as precluding any motor transport worker from entering into an agreement with an employer for granting him rights or privileges in respect of any matter which are more favourable to him than those to which he would be entitled under this Act.
38. Exemptions.-- (1) Nothing contained in this Act shall apply to or in relation to any transport vehicle--
(i) used for the transport of sick or injured persons;
(ii) used for any purpose connected with the security of India, or the security of a State, or the maintenance of public order.
(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that subject to such conditions and restrictions, if any, as may be specified in the notification, the provisions of this Act or the rules made there under shall not apply to--
(i) any motor transport workers who, in the opinion of the State Government, hold positions of supervision or management in any motor transport undertaking,
(ii) any part-time motor transport worker, and
(iii) any class of employers:
Provided that before issuing any order under this sub-section, the State Government shall send a copy thereof to the Central Government.
39. Powers to give directions.-- The Central Government may give directions to the Government of any State as to the carrying into execution in the State of the provisions contained in this Act.
40. Power to make rules.-- (1) The State Government may, subject to the condition of previous publication 1 [by notification in the Official Gazette] make rules to carry out the purposes of this Act:
Provided that the date to be specified under clause (3) of section 23 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall not be less than six weeks from the date on which the draft of the proposed rules was publish.
(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, any such rules may provide for --
(a) the form of application for the registration of a motor transport undertaking, the time within which and the authority to which such application may be made;
(b) the grant of certificate of registration in respect of a motor transport undertaking and the fees payable for such registration;
(c) the qualifications required in respect of the chief inspector and inspector;
(d) the powers which may be exercised by inspectors and the manner in which such powers may be exercised;
(e) the medical supervision which may be exercised certifying surgeons;
(f) appeals, from any order of the chief inspector or inspector and the form in which, the time within which and the authorities to which, such appeals may be preferred;
(g) the time within which facilities required by this Act to be provided and maintained may be so provided;
(h) the medical facilities that should be provided for motor transport workers;
(i) the type of equipment that should be provided in the first-aid boxes;
(j) the manner in which long distance routes, festive and other occasions shall be notified by the prescribed authority;
(k) the conditions and limitations subject to which any motor transport worker may be required or allowed to work for more than eight hours in any day or more than forty-eight hours in any week in any case referred to in the second proviso to section 13;
(l) the form and manner in which notices of period of work shall be displayed and maintained;
(m) the rates of extra wages in respect of the overtime work done by a motor transport worker in any case referred to in the second proviso to section 13;
(n) the registers which should be maintained by employers and the return, whether occasional or periodical,as in the opinion of the State Government may be required for the purposes of this Act ; and
(o) any other matter which has to be, or may be, prescribed.
4 [(3) Every rule made by the State Government under this Act, shall be laid, as soon as it made, before the State Legislature.]