Monday, March 23, 2009

THE WEEKLY HOLIDAYS ACT, 1942 ACT NO. की साप्ताहिक छुट्टियों अधिनियम, 1942 अधिनियम NO. 18 OF 1942 1* [3rd April, 1942.] An Act to provide for the grant of weekly holidays to persons employed in shops, restaurants and theatres. WHEREAS it is expedient to provide for the grant of weekly holidays to persons employed in shops, restaurants and theatres; It is hereby enacted as follows:-- 1. Short title, extent and commencement. 1. 18 के 1942 1 * [3 अप्रैल, 1942.] एक अधिनियम व्यक्तियों दुकानें, रेस्तरां और थियेटरों में रोजगार के लिए साप्ताहिक छुट्टियों के अनुदान के लिए प्रदान करने के लिए. जबकि यह व्यक्तियों की दुकानों में रोजगार के लिए साप्ताहिक छुट्टियों के अनुदान के लिए प्रदान करने के लिए फ़ायदेमंद है, रेस्तरां और थिएटर, यह इस रूप में बनाया जाता है प्रकार है: - 1. लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ. 1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Weekly Holidays Act, 1942. (2) It extends to the whole of India 2*** (3) It shall come into force in a State or in a specified area within a State only if the State Government by notification in the Official Gazette so directs. 2. Definitions. 2. लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ .- (1) यह अधिनियम साप्ताहिक छुट्टियाँ अधिनियम, 1942. बुलाया जा सकता है (2) यह भारत 2 की पूरी करने के लिए *** (3) यह दबाव में या किसी राज्य में आ जाएगा फैली एक राज्य के भीतर एक निर्दिष्ट क्षेत्र सिर्फ अगर राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इतनी निर्देशन. 2. परिभाषाएँ. 2. Definitions.- In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-- (a) "establishment" means a shop, restaurant or theatre; (b) "day" means a period of twenty-four hours beginning at mid-night; (c) "restaurant" means any premises in which is carried on principally or wholly the business of supplying meals or refreshments to the public or a class of the public for consumption on the premises but does not include a restaurant attached to a theatre; (d) "shop" includes any premises where any retail trade or business is carried on, including the business of a barber or hair dresser, and retail sales by auction, but excluding the sale of programmes, catalogues and other similar sales at theatres; (e) "theatre" includes any premises intended principally or wholly for the presentation of moving pictures, dramatic performances or stage entertainments; --------------------------------------------------------------------- 1 This Act has been excended to Dadra and Nagar Haveli by Reg. जब तक वहाँ कुछ भी विषय या संदर्भ के विरुद्ध है, है - (एक) "स्थापना" एक दुकान है, रेस्तरां या थिएटर का मतलब है, (ख) "दिन" परिभाषाएँ .- इस अधिनियम में, बीस की अवधि चार घंटे में शुरुआत का मतलब मध्य रात; (ग) "रेस्तरां" किसी भी परिसर में परिसर में खपत के लिए भोजन या सार्वजनिक या जनता के एक वर्ग के लिए जलपान की आपूर्ति के व्यापार मुख्यतः या पूर्णतः पर किया जाता है एक रेस्तरां में संलग्न शामिल नहीं है इसका मतलब एक थियेटर, (घ) "दुकान", और नीलामी द्वारा खुदरा बिक्री, एक नाई या बाल ड्रेसर के व्यापार सहित किसी भी परिसर जहां किसी भी खुदरा व्यापार या व्यवसाय पर किया जाता है, भी शामिल है, लेकिन कार्यक्रम, कैटलाग और अन्य इसी तरह की बिक्री की बिक्री को छोड़कर रंगशाला में; (ए) "थिएटर" किसी भी परिसर भी शामिल है मुख्यतः या पूर्ण चलचित्र की प्रस्तुति के लिए, नाटकीय प्रदर्शन या मंच entertainments; --------------------- ------------------------------------------------ 1 यह अधिनियम Dadra और नगर हवेली को reg द्वारा excended किया गया है. 6 of 1963, s. 6 1963 के, एस 2 and Sch. 2 और Sch. I; Pondicherry by Reg. मैं, पांडिचेरी reg द्वारा. 7 of 1963, s. 7 1963 के, एस 3 and Sch. 3 और Sch. I; Goa, Daman and Diu by Reg. मैं, गोवा, दमन और दीव reg द्वारा. 11 of 1963, s. 11 1963 के, एस 3 and Sch. 3 और Sch. and Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands by Reg. और Laccadive, Minicoy और Amindivi द्वीप reg द्वारा. 8 of 1965, s. 8 1965 के, एस 3 and Sch. Repealed in Kerala by Kerala Act 34 of 1960. Repealed in Maharashtra by Mah. 3 और Sch. केरल में केरल अधिनियम 34 1960 के द्वारा निरसित. महाराष्ट्र में Mah द्वारा निरसित. Act 26 of 1961. Repealed in Rajasthan by Raj. अधिनियम 1961 की 26. राजस्थान में राज द्वारा निरसित. Act 31 of 1958. Amended in Mysore by Mysore Act 8 of 1962. 2. अधिनियम 31 1958 के. मैसूर में मैसूर 8 अधिनियम 1962 के द्वारा संशोधित. 2. The words "except the State of Jammu and Kashmir" omitted by Act 51 of 1970, s. राज्य जम्मू और कश्मीर "अधिनियम 51 1970, एस के द्वारा छोड़े गए के अलावा यह शब्द" 2 and Sch. 2 और Sch. (wef 1-9-1971). 126 (f) "week" means a period of seven days beginning at mid- night on Saturday. 3. Closing of shops. 3. (wef 1/9/1971). 126 (च) "सप्ताह" सात दिनों की अवधि के मध्य में शुरू-पर शनिवार की रात है. 3. दुकानों को बंद. 3. Closing of shops.- (1) Every shop shall remain entirely closed on one day of the week, which day shall be specified by the shop- keeper in a notice permanently exhibited in a conspicuous place in the shop. (2) The day so specified shall not be altered by the shop-keeper more often than once in three months. 4. Weekly holidays in shops, restaurants and theatres. 4. दुकानों के बंद .- (1) प्रत्येक दुकान पूरी तरह से सप्ताह के दिन को दुकान से जो निर्दिष्ट किया जाएगा एक दिन, कीपर पर एक नोटिस स्थायी रूप से दुकान में एक विशिष्ट स्थान में प्रदर्शित. (2) जिस दिन इतने में बंद रहेंगे निर्दिष्ट दुकान का मालिक द्वारा अधिक बार तीन महीने की तुलना में एक बार में परिवर्तित नहीं किया जाएगा. 4 दुकानें, रेस्तरां और थियेटरों में. साप्ताहिक छुट्टियों. 4. Weekly holidays in shops, restaurants and theatres.- Every person employed otherwise than in a confidential capacity or in a position of management in any shop, restaurant or theatre shall be allowed in each week a holiday of one whole day: Provided that nothing in this section shall apply to any person whose total period of employment in the week including any days spent on authorized leave is less than six days or entitle to an additional holiday a person employed in a shop who has been allowed a whole holiday on the day on which the shop has remained closed in pursuance of section 3. 5. Additional half-day closing or holiday. 5. दुकानें, रेस्तरां और थियेटरों में साप्ताहिक छुट्टियों .- प्रत्येक व्यक्ति अन्यथा एक गोपनीय क्षमता की तुलना में या किसी भी दुकान में प्रबंधन की एक स्थिति में कार्यरत हैं, रेस्तरां या थिएटर प्रत्येक सप्ताह में एक पूरे दिन की छुट्टी की अनुमति दी जाएगी: इस में कुछ भी नहीं है परंतु अनुभाग किसी भी व्यक्ति को रोजगार की जिसकी कुल अवधि के लिए किसी भी दिन अधिकृत छुट्टी पर खर्च सहित सप्ताह में कम से कम छह दिन या एक व्यक्ति, जो एक पूरे दिन की छुट्टी पर जाने की अनुमति दी गई है एक दुकान में कार्यरत एक अतिरिक्त छुट्टी करने के लिए हकदार है लागू नहीं होगी जिस पर दुकान धारा 3 के अनुसरण में बंद रहे है. 5. अतिरिक्त आधे दिन बंद या छुट्टी. 5. Additional half-day closing or holiday.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, require in respect of shops or any specified class of shops that they shall be closed at such hour in the afternoon of one week-day in every week in addition to the day provided for by section 3 as may be fixed by the State Government, and, in respect of theatres and restaurants or any specified class of either or both, that every person employed therein otherwise than in a confidential capacity or in a position of management shall be allowed in each week an additional holiday of one half-day commencing at such hour in the afternoon as may be fixed by the State Government. (2) The State Government may, for the purposes of this section fix different hours for different shops or different classes of shops or for different areas or for different times of the year. (3) The weekly day on which a shop is closed in pursuance of a requirement under sub-section (1) shall be specified by the shop- keeper in a notice permanently exhibited in a conspicuous place in the shop and shall not be altered by the shop-keeper more often than once in three months. 6. No deduction or abatement to be abatement wages. 6. अपर आधे दिन बंद या छुट्टी .- (1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दुकानों या दुकानों के किसी भी निर्दिष्ट कक्षा के संबंध में आवश्यकता हो सकती है कि वे ऐसे समय में एक सप्ताह के दोपहर में बंद किया जाएगा - उस दिन के लिए के रूप में धारा 3 द्वारा प्रदान के अलावा हर सप्ताह में दिन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और, थियेटरों और रेस्तरां या या तो या दोनों का कोई भी निर्दिष्ट कक्षा के संबंध में है, कि हर व्यक्ति उसमें अन्यथा एक गोपनीय की तुलना में कार्यरत क्षमता या प्रबंधन की स्थिति में प्रत्येक सप्ताह में एक छमाही के एक अतिरिक्त छुट्टी की अनुमति दी जाएगी दिवसीय ऐसे समय दोपहर में के रूप में राज्य सरकार द्वारा तय की जा सकती है. (2) राज्य सरकार को शुरू कर सकते है, इस के प्रयोजनों के लिए अनुभाग अलग दुकानों या दुकानों के विभिन्न वर्गों और विभिन्न क्षेत्रों या साल के अलग अलग समय के लिए के लिए के लिए अलग अलग समय तय कर लो. (3) जिस पर एक दुकान उप के तहत एक आवश्यकता के अनुसरण में बंद हो गया है इस सप्ताह के दिन की धारा (1) किया जाएगा दुकान के द्वारा निर्दिष्ट कीपर एक नोटिस स्थायी रूप से दुकान में एक विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित में हैं और इस दुकान का मालिक द्वारा अधिक बार तीन महीने की तुलना में एक बार में परिवर्तित नहीं किया जाएगा. 6. कोई कटौती या कमी कमी मजदूरी करना. 6. No deduction or abatement to be abatement wages.-No deduction or abatement of the wages of any person employed in an establishment to which this Act applies shall be made on account of any day or part of a day on which the establishment has remained closed or a holiday has been allowed in accordance with sections 3, 4 and 5, and if such person is employed on the basis that he would not ordinarily receive wages for such day or part of a day he shall none the less be paid for such day or part of a day the wages he would have drawn had the establishment not remained. 127 closed or the holiday not been allowed on that day or part of a day. 7. Inspectors. 7. कोई कटौती या कमी कमी wages. नहीं कटौती या कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी भी दिन या जिस पर स्थापना या बंद कर रहे हैं एक दिन के हिस्से के खाते पर किया जाएगा लागू होता है एक प्रतिष्ठान में रोजगार के वेतन में कमी होने की एक छुट्टी वर्गों 3, 4 और 5 के अनुसार, और अनुमति दी गई है कि ऐसे व्यक्ति के आधार पर है कि वह आमतौर पर इस तरह के दिन या वह कोई भी नहीं होगा कि कम एक दिन के हिस्से के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होता कार्यरत है ऐसे दिन के लिए भुगतान किया जाएगा वह खींचा होगा एक दिन का हिस्सा मजदूरी नहीं रह स्थापना की थी. 127 या छुट्टी उस दिन या एक दिन के हिस्से पर अनुमति नहीं बंद कर दिया. 7. निरीक्षकों. 7. Inspectors.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint persons to be inspectors for the purposes of this Act within such local limits as it may assign to each such person. (2) Every inspector appointed under this section shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860). 8. Powers of inspectors. 8. निरीक्षकों .- (1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह एक ऐसे व्यक्ति के लिए आवंटित मई (2) हर निरीक्षक इस के अंतर्गत नियुक्त जैसे स्थानीय सीमाओं के भीतर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षकों के लिए व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है विभाग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में एक सरकारी नौकर नहीं समझा जाएगा (1860 का 45). 8. पॉवर्स निरीक्षकों की. 8. Powers of inspectors.- (1) Subject to any rules made in this behalf by the State Government, an inspector may, within the local limits for which he is appointed,-- (a) enter and remain in any establishment to which this Act applies with such assistants, if any, being servants of the Government, as he thinks fit; (b) make such examination of any such establishment and of any record, register or notice maintained therein in pursuance of rules made under clause (c) of sub-section (2) of section 10, and take on the spot or otherwise such evidence of any person as he may deem necessary for carrying out the purposes of this Act; (c) exercise such other powers as may be necessary for carrying out the purposes of this Act. (2) Any person having the custody of any record, register or notice maintained in pursuance of rules made under clause (c) of sub- section (2) of section 10 shall be bound to produce it when so required by the inspector, but no person shall be compellable to answer any question if the answer may tend directly or indirectly to criminate himself. 9. Penalties. 9. पॉवर्स निरीक्षकों की .- (1) के नियमों के किसी भी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त किए करने के लिए, एक निरीक्षक, जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है कि स्थानीय सीमा के अंदर - (एक) दर्ज कर सकते हैं और किसी भी विषय स्थापना में रहते हैं जो करने के लिए इस अधिनियम जो वह ठीक समझे ऐसी सहायकों के साथ, यदि कोई है तो, सरकार के कर्मचारियों की जा रही लागू होता है, (ख), ऐसे किसी भी स्थापना की ऐसी परीक्षा और किसी भी रिकार्ड की बनाने या रजिस्टर नोटिस उसमें नियमों के तहत खंड (ग बनाया के अनुसरण में बनाए रखा) के उप धारा 10 के खंड (2), और स्थान पर ले या किसी भी व्यक्ति के अन्यथा ऐसे सबूत के रूप में वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझना मई; (ग) ऐसे अन्य शक्तियों के रूप में बाहर ले जाने के लिए आवश्यक हो सकता है व्यायाम इस अधिनियम के प्रयोजनों. (2) कोई व्यक्ति, किसी भी रिकार्ड की हिरासत वाले रजिस्टर या नियम खंड के अधीन किए गए के अनुसरण में (ग) उप की धारा 10 के खंड (2) जब तो यह निर्माण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा बनाए रखा नोटिस पुलिस निरीक्षक के द्वारा, लेकिन कोई व्यक्ति किसी भी सवाल का जवाब देना compellable जाएगा आवश्यक अगर जवाब सीधे या परोक्ष हैं मई खुद criminate है. 9. पेनल्टीज़. 9. Penalties.-In the event of any contravention of the provisions of section 3, of section 4, of a requirement imposed by notification under sub-section (1) of section 5, of section 6, or of the rules made under clause (c) of sub-section (2) of section 10, the proprietor or other person responsible for the management of the establishment in which such contravention takes place shall be punishable with fine which may extend, in the case of the first offence, to twenty-five rupees, and, in the case of a second or subsequent offence, to two hundred and fifty rupees. 10. Rules. 10. Penalties.-एक आवश्यकता की धारा 4 की धारा 3 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन की घटना, उप अधीन अधिसूचना द्वारा लगाया-धारा 5 के खंड (1), धारा 6 की, या नियम के तहत खंड (ग बनाया में ) उप की धारा 10, मालिक या अन्य व्यक्ति पहले अपराध के मामले में, जिसमें इस तरह के उल्लंघन जगह तक का हो सकता है जो ठीक से दंडनीय होगा लेता स्थापना, के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार की धारा (2), बीस को पाँच रुपए, और, एक दूसरे या बाद के अपराध के मामले, दो सौ और पचास रुपये में. 10. नियमों. 10. Rules.-(1) The State Government may, subject to the condition of previous publication by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act. 128 (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may-- (a) define the persons who shall be deemed to be employed in a confidential capacity or in a position of management for the purpose of sections 4 and 5; (b) regulate the exercise of their powers and the discharge of their duties by inspectors; (c) require registers and records to be maintained and notices to be displayed in establishments to which this Act applies and prescribe the form and contents thereof. 1*[(3) Every rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature.] 11. Power of exemption and suspension. 11. नियम .- (1) राज्य सरकार, पिछले प्रकाशन की स्थिति के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना विषय मई इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम. 128 (2) विशेष और की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना में (एक), जो एक गोपनीय क्षमता में रोजगार करने या वर्गों 4 और 5 के प्रयोजन के लिए प्रबंधन की एक स्थिति में समझी जाएगी व्यक्तियों को परिभाषित पूर्वगामी शक्ति, ऐसे नियम मई -; (ख) अपनी शक्तियों का प्रयोग और विनियमित निरीक्षकों ने अपने कर्तव्यों की छुट्टी; (ग) और बनाए रखने के लिए नोटिस प्रतिष्ठानों में जो करने के लिए इस अधिनियम के लागू होता है और इस फार्म और सामग्री क्या है लिख प्रदर्शित करने के लिए रजिस्टर और अभिलेखों की आवश्यकता होती है. 1 * [(3) हर नियम राज्य द्वारा किए के बाद, राज्य विधानमंडल से पहले किया जाता है के रूप में हो सकता है सरकार ने इस अधिनियम के तहत, जैसे ही रखा जाएगा.] 11. छूट और निलंबन की पावर. 11. Power of exemption and suspension.- The Central Government in respect of establishments under its control, and the State Government in respect of all other establishments within the State may, subject to such conditions, if any, as it thinks fit to impose, exempt any establishment to which this Act applies from all or any specified provisions of this Act, and may, on any special occasion in connection with a fair or festival or a succession of public holidays, suspend for a specified period the operation of this Act. --------------------------------------------------------------------- 1 Ins. के रूप में इसे लागू करने के लिए ठीक समझे पावर छूट और निलंबन के .- केन्द्रीय सरकार प्रतिष्ठानों के संबंध में अपने नियंत्रण में है, और राज्य सरकार ने राज्य के अन्य सभी संस्थानों के संबंध में, ऐसी स्थिति के लिए, यदि कोई भी, किसी भी छूट का विषय हो सकता है जो करने के लिए इस अधिनियम के सभी या इस अधिनियम के किसी भी निर्दिष्ट प्रावधानों स्थापना से लागू होता है, और हो सकता है, एक मेले या उत्सव या सार्वजनिक छुट्टियों के एक उत्तराधिकार, एक निर्दिष्ट अवधि इस अधिनियम के संचालन के लिए निलंबन के संबंध में कोई विशेष अवसर पर. -- -------------------------------------------------- ----------------- 1 ins. by Act 4 of 1986, s. 4 अधिनियम 1986 के, एस द्वारा 2 and Sch. 2 और Sch. (wef 15-5-1986). (wef 15-5-1986).

ब्लोग कि कसम .........