यात्रा
विकलांग व्यक्तियों के लिए यात्रा रियायतें- रेल से रेल मंत्रालय, भारत सरकार, के आदेश के अनुसार, विकालंगजनों को निम्नलिखित रियायतें दी जाती हैं:
- नेत्रहीन व्यक्तिः
अकेले या किसी अनुरक्षक (एस्कोर्ट) के साथ यात्रा करने पर नेत्रहीन व्यक्ति सरकारी डॉक्टर या किसी रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टिशनर से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रियायत लेने के पात्र हैं जो निम्नानुसार हैं :
रियायत घटकः
श्रेणी प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी शयन श्रेणी सीजन टिकट प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी रियायत का * 75 75 75 50 50 - अस्थि विकलांग व्यक्तिः
किसी एस्कोर्ट के साथ यात्रा करने पर अस्थि विकलांग व्यक्ति रियायत पाने के पात्र हैं बशर्ते वह सरकारी डाक्टर से इस आशय का प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करें कि संबंधित व्यक्ति अस्थि विकलांग है और एस्कोर्ट की सहायता के बिना वह यात्रा नहीं कर सकता ।
रियाय तघटकः
श्रेणी प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी शयन श्रेणी सीजन टिकट प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी रियायत का * 75 75 75 50 50 - बधिर और मूक व्यक्तिः
बधिर और मूक व्यक्ति अकेले यात्रा करते (दोनों विकलांगता एक साथ एक ही व्यक्ति में) समय किसी सरकारी डाक्टर से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रियायत का पात्र है ।
श्रेणी प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी शयन श्रेणी सीजन टिकट प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी रियायत का * 50 50 50 50 50 - बधिर व्यक्ति को प्रथम और द्वितीय दोनों श्रेणियों के रेलवे किराए में 50* की रियायत की अनुमति है, लेकिन यह रियायत एस्कोर्ट के लिए नहीं मिलेगी ।
- बधिर और मूक व्यक्ति को फस्ट क्लास के रियायती किराए और ए.सी.-2 टायर स्लीपर के लिए पूरे अधि भार (प्रमाण-पत्र की प्रति परिशिष्ट-ग पर है ।) का भुगतान करने पर ए.सी.-2 टायर में यात्रा करने की अनुमति है ।
- मानसिक मंदता ग्रस्त व्यक्तिः मानसिक रुप से मंद व्यक्ति किसी एस्कोर्ट के साथ यात्रा करने पर सरकारी डाक्टर से निर्धारित फार्म में प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने पर, रियायत के लिए पात्र है । रियाय तघटकः
श्रेणी | प्रथम श्रेणी | द्वितीय श्रेणी | शयन श्रेणी | सीजन टिकट | |
प्रथम श्रेणी | द्वितीय श्रेणी | ||||
रियायत का * | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 |
प्रमाण-पत्र की प्रति परिशिष्ट - घ पर है ।
मानसिक रुप से मंद छात्रों और स्कूल बच्चे जब कभी “चार से कम नहीं, के दल में यात्रा करते हैं तो रियायत प्राप्त करने के प्रमाण-पत्र परिशिष्ट - “घ - । “, परिशिष्ट - “घ - ।। “ पर दिए गए है ।
हवाई जहाज द्वारा
- नेत्रहीन व्यक्ति इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन अपनी सभी घरेलू उड़ानों पर नेत्रहीन व्यक्तियों को किराए पर 50* की रियायत या एक ही तरफ की यात्रा या फेरा यात्रा के लिए एक ही तरफ के किराया की सुविधा देता है । इस सुविधा को लेने के लिए नेत्रहीन व्यक्तियों को रजिस्टर्ड चिकित्सक से एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है । एयर होस्टेस/परिचारिका, फ्लाइट में उन नेत्रहीन व्यक्तियों की देखभाल करती हैं जिनके साथ कोई एस्कोर्ट नहीं होता है । हवाई अड्डों पर जन संपकर् अधिकारी/ट्रैफिक आफिसर इंचार्ज प्रस्थान और आगमन के समय हवाई अड्डे पर ऐसे अशक्त यात्रियों को आवश्यक सहायता देगा । एस्कोर्ट को पूरा किराया ही देना होगा । इस रियायत में इंडियन एयरलाइंस द्वारा दी गई कोई अन्य रियायत नहीं होती है । परिशिष्ट -। (क) और परिशिष्ट - । (ख)
- चलन संबंधी विकलांगता चलन संबंधी विकलांग व्यक्तियों (80 प्रतिशत और अधिक) को इंडियन एयरलाइंस में निम्नलिखित रियायत दी जाती हैः क. सामान्य मितव्ययी श्रेणी आई.एन.आर. किराया या स्थान दर स्थान का किराया, लागू पूर्ण अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर और यात्री सेवा शुल्क का 50* ख. भारत में घरेलू सेक्टरों की यात्रा के लिए विदेशियों को आई.एन.आर. किराया का 50* पूर्ण अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर और यात्री सेवा फीस का भुगतान करना होगा, परिशिष्ट-। (ग)