The Sales Promotion Employees इस बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी
(Conditions of Service) Act, 1976 (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976
(No. 11 of 1976) (नं. 11 1976 की)
Contents सामग्री
Section धारा
1. Short title, extent, commencement and application 1. लघु शीर्षक, सीमा, प्रारंभ और अनुप्रयोग
2. Definitions 2. परिभाषाएँ
3. Power of Central Government to declare certain industries to be केन्द्र सरकार की 3. पावर होना निश्चित उद्योगों की घोषणा करने के लिए
notified industries अधिसूचित उद्योगों
4. Leave 4. छोड़ो
5. Issue of appointment letter नियुक्ति की 5. अंक पत्र
6. Application of certain Acts to sales promotion employees 6. कतिपय अधिनियमों का आवेदन बिक्री संवर्धन कर्मचारियों को
7. Maintenance of registers रजिस्टरों के 7. रखरखाव
8. Inspectors 8. निरीक्षकों
9. Penalty 9. जुर्माना
10. Offences by companies 10. अपराध कंपनियों द्वारा
11. Cognizance of offence अपराध के लिए 11. संज्ञान
11-A. Effect of laws and agreements inconsistent with this Act कानूनों और समझौतों के 11-एक. प्रभाव इस अधिनियम के साथ असंगत
12. Power to make rules 12. बिजली के नियम बनाने के लिए
The Sales Promotion Employees इस बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी
(Conditions of Service) Act, 1976 (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976
(No. 11 of 1976) (नं. 11 1976 की)
[25th January, 1976] [25 जनवरी 1976]
An Act to regulate certain conditions of service of sales promotion employees in certain establishments एक अधिनियम के कुछ प्रतिष्ठानों में बिक्री संवर्धन के कर्मचारियों की सेवा की कतिपय शर्तों को विनियमित करने के लिए
Be it enacted by parliament in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows: यह बीस में संसद द्वारा भारत गणराज्य के छठे वर्ष अधिनियमित हो इस प्रकार है:
1. Short title, extent, commencement and application.- (1) This Act may be called the Sales Promotion Employees (Condition of Service) Act, 1976. 1. लघु शीर्षक, सीमा, प्रारंभ और आवेदन .- (1) यह अधिनियम कहा जा सकता है बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976.
(2) It extends to the whole of India. (2) यह भारत की पूरी करने के लिए प्रदान करता है.
(3) It shall come into force on such date 1 as the central government may, by notification in the official Gazette, appoint and different date may be appointed for different State. (3) यह दबाव में केंद्र सरकार के रूप में इस तरह की तारीख 1 पर, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और अलग अलग तिथि को नियुक्त मई आ जाएगा अलग राज्य के लिए नियुक्त किया जा सकता है.
(4) It shall apply in the first instance to every establishment engaged in pharmaceutical industry. (4) यह पहला उदाहरण में हर स्थापना दवा उद्योग में लगे को लागू नहीं होगी.
(5) The Central Government may, by notification in the official Gazette, apply the provision of this Act, with effect from such date as may be specified in the notification, to any other establishment engaged in any notified industry. के रूप में अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है (5) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे तारीख से, किसी भी अन्य प्रतिष्ठान अधिसूचित किसी भी उद्योग में लगे करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधान लागू हो सकता है.
2. Definition.- In this Act, unless the context otherwise requires,- 2. परिभाषा .- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --
(a) “establishment” means an establishment engaged in pharmaceutical industry or in any notified industry ; (एक) "स्थापना" एक स्थापना फार्मास्यूटिकल उद्योग में लगे या किसी भी अधिसूचित उद्योग में इसका मतलब है;
(b) “notified industry” means an industry declared as such under section 3 (ख) 'अधिसूचित उद्योग' एक उद्योग के रूप में ऐसी धारा 3 के तहत घोषित मतलब
(c) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act; (ग) "" इस अधिनियम के अधीन किए गए नियमों द्वारा विहित मतलब निर्धारित;
2 [(d) “sales promotion employee” means any person by whatever name called (including an apprentice) employed or engaged in any establishment for hire or reward to do any work relating to promotion of sales or business, or both, but does not include any such person- 2 [(घ) "बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी" (एक प्रशिक्षु) कार्यरत या किराया के लिए किसी भी संस्थान में लगे या किसी भी काम की बिक्री या व्यापार, या दोनों को बढ़ावा देने से संबंधित करने के लिए इनाम, सहित, लेकिन जो भी नाम से किसी भी व्यक्ति को बुलाया मतलब नहीं है किसी भी ऐसे व्यक्ति शामिल -
(i) who, being employed or engaged in a supervisory capacity, draws wages exceeding sixteen hundred rupees per menses; or जो नियोजित किया जा रहा है या एक पर्यवेक्षी क्षमता में लगे (i), मजदूरी मासिक धर्म के अनुसार सोलह सौ रुपए से अधिक खींच; अथवा
(ii) who is employed or engaged mainly in a managerial or administrative जो कार्यरत है या मुख्य रूप में लगे (ii) एक प्रबंधकीय या प्रशासनिक
capacity. क्षमता.
Explanation . - For the purpose of this clause, the wages per mensem of a person shall be deemed to be the amount equal to thirty times his total wages (whether or not including, or comprising only of, commission) in respect of the continuous period of this service falling within the period of twelve months immediately preceding the date with reference to which the calculation is to be made, divided by the number of days comprising the period of service;] विवरण. - इस खंड के प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति के प्रति मास की मजदूरी की राशि के बराबर नहीं समझा जाएगा तीस बार उसकी कुल मजदूरी (या नहीं सहित, या केवल की, कमीशन शामिल) को सतत अवधि के संबंध में इस सेवा के बारह महीनों की अवधि तुरंत जो करने के लिए गणना, दिनों सेवा की अवधि शामिल की संख्या से विभाजित किया जा सकता है संदर्भ के साथ तारीख पूर्ववर्ती के भीतर गिर;]
(e) all words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Industrial Disputes Act. (ई) सभी शब्द और भाव पर प्रयोग किया जाता इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है और औद्योगिक विवाद अधिनियम में परिभाषित किया. 1947 (14 of 1947), shall have the meaning respectively assigned to them in that Act. 1947 (14 1947) से, अर्थ क्रमशः उन्हें करने के लिए आवंटित होगा कि अधिनियम.
3. Power of Central Government to declare certain industries to be notified industries.- The Central Government may, having regard to the nature of any industry (not being pharmaceutical industry), the number of employees employed in such industry to do any work relating to promotion of sales or business or both, the conditions of service of such employees and such other factors which, in the opinion of the Central Government, are relevant, declare such industry to be a notified industry for the purposes of this Act. केन्द्र सरकार की 3. पावर कुछ उद्योगों की घोषणा करने के लिए अधिसूचित होने की उद्योगों .- केन्द्रीय सरकार, कर किसी भी उद्योग (नहीं की जा रही दवा उद्योग) की प्रकृति के संबंध में, कर्मचारियों को इस तरह के उद्योग में रोजगार की संख्या में कोई भी काम करने के लिए संबंधित करने के लिए मई बिक्री या व्यापार या दोनों, ऐसे कर्मचारियों और ऐसी अन्य बातों की सेवा की शर्तों को बढ़ावा देने, जो केन्द्रीय सरकार की राय में, घोषणा ऐसे उद्योग एक अधिसूचित उद्योग इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किया जा करने के लिए प्रासंगिक हैं.
4. Leave.- 3 [(1) In addition to such holidays, casual leave or other kinds of leave as may be prescribed, every sales promotion employee 4 [* * *] shall be granted, if so requested for- 4. छोड़ो .- 3 [(1) के अवकाश, आकस्मिक छुट्टी या छोड़ने के अन्य प्रकार के अतिरिक्त के रूप में, हर बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी 4 निर्धारित किया जा सकता है [* * *] प्रदान की जाएगी, यदि ऐसा है तो के लिए अनुरोध -
(a) earned leave on full wages for not less than one-eleventh of the period spent on duty; (एक) के लिए पूरी मजदूरी पर एक-की अवधि ड्यूटी पर खर्च के ग्यारहवें कम नहीं छोड़ कमाया;
(b) leave on medical certificate on one-half of the wages for not less than one-eighteenth of the period service. (ख) चिकित्सा प्रमाणपत्र पर एक के लिए मजदूरी के आधे से एक की सेवा अवधि के अठारहवें कम नहीं छोड़ना.
5 (2) The maximum limit up to which a sales promotion employee may accumulate earned leave shall be such as may be prescribed. 5 (2) की अधिकतम सीमा को एक बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी अर्जित संचित कर सकते हैं जो करने के लिए छोड़ ऐसा किया जाएगा के रूप में निर्धारित किया जा सकता है.
(3) The limit up to which the earned leave may be availed of at a time by a sales promotion employee and the reasons for which such limit may be exceeded shall be such as may be prescribed. जो करने के लिए अर्जित छुट्टी के एक बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी और ऐसी सीमा ऐसे होंगे निर्धारित किया जा सकता है के रूप में पार किया जा सकता है इस कारण से है जिसके लिए एक समय पर उठाया जा सकता है (3) की सीमा तक.
(4) A sales promotion employee shall,- (4) एक बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी जाएगा, --
(a) when he voluntarily relinquishes his post or retires from service, or (क) जब वह स्वेच्छा से अपने पद relinquishes या सेवा, या से सेवानिवृत्त
(b) when his services are terminated for any reason whatsoever (not being (ख) जब उसकी सेवाओं को किसी भी कारण कुछ के लिए समाप्त कर रहे हैं (नहीं किया जा रहा
termination as punishment). सजा के रूप में समापन).
be entitled to cash compensation, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed (including conditions by way of specifying the maximum period for which such cash compensation shall be payable), in respect of the earned leave by him and not availed of. नकद मुआवजा के लिए, ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के लिए विषय के रूप में (अधिकतम निर्दिष्ट अवधि के जरिए शर्तों सहित निर्धारित किया जा सकता है हकदार हो जो ऐसे नकद मुआवजा देय नहीं होगा) के लिए, उनके द्वारा और छुट्टी का लाभ नहीं कमाया के संबंध में.
(5) Where a sales promotion employee dies while in service, his heirs shall be entitled to cash compensation for the earned leave earned by him and not availed of. (5) कहाँ एक बिक्री संवर्धन कर्मचारी सेवा देर में मर जाता है, उसके वारिस को उसके द्वारा अर्जित और छुट्टी का लाभ उठाया अर्जित नहीं करने के लिए नकद मुआवजे की हकदार होंगी.
(6) The cash compensation which will be payable to a sales promotion employee or, as the case may be, his heirs in respect of any period of earned leave for which he or his heirs, as the case may be, is or are entitled to cash compensation under sub-section (4) or sub-section(5), as the case, may be, shall be an amount equal to the wages due to such sales promotion employee for such period.] (6), जो एक बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी को देय होगा या, यह नकद मुआवजे के रूप में मामला हो सकता है, के किसी भी अवधि के संबंध में उनके उत्तराधिकारियों को छोड़ अर्जित की है जिसके लिए वह या उसके वारिस, जैसा भी मामला हो सकता है, या है हकदार हैं हो, एक राशि मजदूरी ऐसी अवधि के लिए इस तरह के बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी होने के कारण के बराबर होगा मई नकद मुआवजा उप के अधीन करने के खंड (4) या उपधारा (5), इस मामले के रूप में.]
5. Issue of appointment letter.- Every employer in relation to a sales promotion employee shall furnish to such employee a letter of appointment, in such form as may be prescribed. के रूप में निर्धारित किया जा सकता नियुक्ति पत्र के 5. अंक .- एक बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी के संबंध में प्रत्येक नियोक्ता ऐसे कर्मचारी नियुक्ति के एक पत्र से कहा, इस तरह के रूप में प्रस्तुत करेगा.
(a) in a case where he holds appointment as such at the commencement of this Act, within three months of such commencement ; and (एक) एक मामले में जहां वह इस अधिनियम के प्रारंभ ऐसे में, इस तरह के शुरू के तीन महीने के भीतर के रूप में नियुक्ति रखता है, और
(b) in any other case, on his appointment as such. (ख) के रूप में उनकी नियुक्ति को किसी भी अन्य मामले में, पर इस तरह के.
6. Application of certain Acts to sales promotion employees.- (1) The provisions of the Workmen’s Compensation Act, 1923, as in force for the time being, shall apply to, or in relation to sales promotion employees as they apply to, or in relation to, workmen within the meaning of that Act. 6. कतिपय अधिनियमों का आवेदन बिक्री संवर्धन कर्मचारियों को .- (1) कुछ समय के लिए ताकत के रूप में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों, को लागू नहीं होगी या बिक्री संवर्धन के कर्मचारियों के संबंध में के रूप में वे करने के लिए आवेदन , के संबंध है या, में है कि अधिनियम के अर्थ के भीतर कर्मकार.
6 [(2) The provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), as in force for the time being, shall apply to, or in relation to, sales promotion employees as they apply to, or in relation to, workmen, within the meaning of that Act and for the purpose of any proceeding under that Act in relation to an industrial dispute, a sale promotion employee shall be deemed to include a sale promotion employee who has been dismissed, discharged or retrenched in connection with, or as a consequence of, that dispute or whose dismissal, discharge, or retrenchment had led to that dispute.] 6 [(2) कुछ समय के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (14 1947 के प्रावधानों) शक्ति, के रूप में है, के लिए लागू नहीं होगी या के संबंध में, बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी के रूप में वे करने के लिए, या आवेदन के संबंध में, कि अधिनियम के अर्थ के भीतर कर्मकार, और एक औद्योगिक विवाद के संबंध में है कि अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए, एक बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी जो खारिज कर दिया गया है एक बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी, या छुट्टी के संबंध में छंटनी को शामिल करने के लिए, नहीं समझी जाएगी या का एक परिणाम, जैसे कि विवाद या जिनकी बर्खास्तगी, छुट्टी, या छंटनी कि विवाद करने के लिए नेतृत्व किया था.]
(3) The provisions of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), as in force for the time being, shall apply to, or in relation to , sales promotion employees as they apply to, or in relation to, employees within the meaning of that Act. (3) कुछ समय के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11 1948 के प्रावधानों) शक्ति, के रूप में है, के लिए लागू नहीं होगी या के संबंध में, बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी के रूप में वे करने के लिए, लागू या, कर्मचारियों के संबंध में के भीतर कि अधिनियम का मतलब.
(4) The provisions of the Maternity Benefit Act, 191 (53 of 1961), as in force for the time being, shall apply to, or in relation to, sales promotion employees, being women, as they apply to, or in relation to, women employed, whether directly or through any agency, for wages in any establishment within the meaning of that Act. (4) कुछ समय के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम, 191 (53 1961 के प्रावधानों) शक्ति, के रूप में है, के लिए लागू नहीं होगी या के संबंध में, बिक्री संवर्धन कर्मचारियों की जा रही महिलाओं के रूप में वे करने के लिए, लागू या रिश्ते में , महिलाओं, रोजगार के लिए सीधे या किसी एजेंसी के माध्यम से क्या, कि अधिनियम का अर्थ किसी भी संस्थान में मजदूरी के लिए के भीतर.
(5) The provisions of the Payment of Bonus Act, 1965 (21 of 1965), as in force for the time being, shall apply to, or in relation to, sales promotion employees as they apply to, or in relation to, employees within the meaning of that Act. (5) कुछ समय के लिए ताकत के रूप में बोनस अधिनियम, 1965 (21 1965) से, के भुगतान का प्रावधान है,, लागू होंगे या के संबंध में, बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी के रूप में वे करने के लिए, लागू या, कर्मचारियों के संबंध में कि अधिनियम के अर्थ के भीतर.
(6) The provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972), as in force for the time being, shall apply to, or in relation to, sales promotion employees as they apply to, or in relation to, employees within the meaning of that Act. (6) कुछ समय के लिए ताकत के रूप में उपदान अधिनियम, 1972 (39 1972) से, के भुगतान का प्रावधान, करने के लिए, लागू होंगे या के संबंध में, बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी के रूप में वे करने के लिए, लागू या, कर्मचारियों के संबंध में कि अधिनियम के अर्थ के भीतर.
7 [(7) notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections,- 7 [(7) कुछ पूर्वगामी उप में वर्गों, निहित के बावजूद --
(a) in the application of any Act referred to in any of the said sub-sections to sales promotion employees, the wages of a sales promotion employee for the purposes of such Act, shall be deemed to be his wages as computed in accordance with the provisions of theis Act; (क) किसी भी अधिनियम के आवेदन में किसी का में उप वर्गों बिक्री संवर्धन के कर्मचारियों के लिए, इस तरह के अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी के वेतन के अनुसार, computed के रूप में उनकी मजदूरी करने के साथ समझी जाएगी कहा भेजा theis के प्रावधानों अधिनियम;
(b) where an Act referred to in any of the said sub-sections provides for a ceiling limit as to wages so as to exclude from the purview of the application of such Act, persons whose wages exceed such ceiling limit, such Act shall not apply to any sales promotion employee whose wages as computed in accordance with the provisions of this Act exceed such ceiling limit.] (ख) जहाँ एक अधिनियम के किसी भी में उप वर्गों मजदूरी करने के लिए तो जैसे अधिनियम के आवेदन के दायरे से बाहर करने के लिए एक छत के रूप में सीमा के लिए, जिनकी मजदूरी, ऐसे अधिनियम ऐसी छत सीमा से अधिक व्यक्तियों करेगा नहीं प्रदान करता है ने कहा कि संदर्भित किसी भी बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार computed जिसका मजदूरी के रूप में इस तरह के सीमा सीमा से अधिक लागू होते हैं.]
7. Maintenance of registers.- Every employer in relation to an establishment shall keep and maintain such registers and other documents and in such manner as may be prescribed. रजिस्टरों के 7. रखरखाव .- एक स्थापना के संबंध में हर नियोक्ता रखना होगा और रखरखाव ऐसे रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों और इस तरह के तरीके के रूप में निर्धारित किया जा सकता है.
8. Inspectors.- (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, appoint such persons as it thinks fit to be Inspectors for the purposes of this Act and may define the local limits within which they shall exercise their functions. वैसे भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षकों के काबिल सोचता 8. निरीक्षकों .- (1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं जो वे अपने कार्यों में अभ्यास करेंगे स्थानीय सीमाओं को परिभाषित कर सकते हैं.
(2) Any Inspector appointed under sub-section (1) may, for the purpose of ascertaining whether any of the provisions of this Act have been complied with in respect of an establishment,- (2) कोई उप निरीक्षक के अधीन नियुक्त-खंड (1) मई, जाँच का उद्देश्य है कि कोई भी इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ एक स्थापना के संबंध में अनुपालन किया गया है, के लिए --
(a) require an employer to furnish such information as he may consider necessary; के रूप में वह आवश्यक विचार कर सकते हैं (एक) ऐसी सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक नियोक्ता की आवश्यकता होती है;
(b) at any reasonable time enter in the establishment or any premises connected therewith and require any one found in charge thereof to produce before him for examination any registers and other documents relating to the employment of sales promotion employees; (ख) में किसी भी उचित समय स्थापना या किसी परिसर संबंधित में दर्ज करें और किसी एक की आवश्यकता आरोप में कोई रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों की बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित परीक्षा के लिए तैयार करने से पहले उसे पाया;
(c) examine with respect to any matter relevant to any of the purposes aforesaid, the employer, his agent or servant or any other person in charge of the establishment or any premises connected therewith or any person whom the Inspector has reasonable cause to believe to be or to have been a sales promotion employee in the establishment : (ग) किसी भी बात से कोई भी पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक के संबंध में जांच के मालिक, उसके एजेंट या कर्मचारी या स्थापना या किसी परिसर ऊपर या इंस्पेक्टर को विश्वास करने के लिए उचित कारण है जिससे किसी भी व्यक्ति जुड़ा के आरोप में किसी भी अन्य व्यक्ति या हो स्थापना में एक बिक्री संवर्धन कर्मचारी किया गया है करने के लिए:
(d) make copies of or take extracts from any register or other documents maintained in relation to the establishment under this Act. (घ) की प्रतियां या किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेजों की स्थापना के संबंध में इस अधिनियम के अधीन बनाए रखा निष्कर्षों से ले कर.
(e) exercise such other powers as may be prescribed. (ङ) ऐसे अन्य शक्तियों के रूप में निर्धारित किया जा सकता है व्यायाम.
(3) Every Inspector shall be deemed to be a public servant within the meaning of Sec. (3) हर इंस्पेक्टर Sec के अर्थ में एक सरकारी नौकर नहीं समझा जाएगा. 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860). 21 को भारतीय दंड संहिता की, 1860 (45 1860) से.
(4) Any person required to produce any register or other document or to give information by an Inspector under sub-section (2) shall be legally bound to do so. (4) कोई व्यक्ति किसी भी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज़ या एक इंस्पेक्टर द्वारा उप के तहत जानकारी देने के लिए खंड (2) के उत्पादन के लिए आवश्यक कानूनी तौर पर ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा.
9. Penalty. - If any employer contravenes the provisions of section 4 or section 5 or section 7 or any rules made under this Act, he shall be punished with fine which may extended to one thousand rupees. 9. जुर्माना. - यदि कोई नियोक्ता अनुभाग 4 या खंड 5 या धारा 7 या किसी नियम इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किए गए contravenes, वह है जो एक हजार रुपए तक बढ़ा सकते हैं ठीक से दंडित किया जाएगा.
10. Offences by companies. - (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly : 10. कंपनियों द्वारा अपराध. - (1) कहाँ इस अधिनियम के अंतर्गत एक अपराध एक कंपनी है, जो इस अपराध था कि समय के प्रभार में था हर व्यक्ति द्वारा, और करने के लिए, कंपनी संचालन के लिए जिम्मेदार था प्रतिबद्ध किया गया है कंपनी ने कंपनी के कारोबार, साथ ही साथ की, इस अपराध का दोषी होगा और उत्तरदायी होगा समझी जाएगी खिलाफ और तदनुसार दंडित किया जाना:
Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this section, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. अगर वह यह है कि अपराध उनकी जानकारी के बिना या प्रतिबद्ध था कि वह इस तरह के अपराध की दलाली को रोकने के लिए सभी कारण परिश्रम प्रयोग साबित करता है कि कुछ भी नहीं है इस उप में निहित-अनुभाग किसी भी ऐसे व्यक्ति को कोई भी सज़ा इस खंड में प्रदान करने के लिए उत्तरदायी प्रस्तुत करना होगा, प्रदान की है.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company an it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to, any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of such offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. (2) कुछ उप में निहित-खंड (1), जहां इस अधिनियम के अंतर्गत एक अपराध एक कंपनी से एक यह है कि अपराध की सहमति या की मिलीभगत से या करने के लिए, किसी भी उपेक्षा attributable है प्रतिबद्ध किया गया है साबित कर दिया है प्रतिबद्ध किया गया है बावजूद कम्पनी, ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की ओर से भी इस तरह के अपराध का दोषी होगा और उत्तरदायी होगा समझी जाएगी खिलाफ और तदनुसार दंडित किया जाएगा.
(3) For the purpose of this section,- (3) इस खंड के प्रयोजन के लिए --
(a) “company” means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and (एक) "कंपनी" किसी भी शरीर कॉर्पोरेट का मतलब है और एक फर्म या व्यक्तियों के अन्य सहयोग भी शामिल है, और
(b) “director”, in relation to a firm, means a partner in the firm. (ख) "निदेशक", एक फर्म के संबंध में, इस फर्म में भागीदार है.
11. Cognizance of offence. - (1) No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act. अपराध के लिए 11. संज्ञान. - (1) नहीं है कि अदालत के एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के एक मजिस्ट्रेट के अवर कोई अपराध इस अधिनियम के तहत दंडनीय कोशिश करेगा.
(2) No court shall take cognizance of an offence under this Act, unless the complaint thereof is made within six months of the date on which the offence is alleged to have been committed. जब तक कि शिकायत क्या है जिस पर अपराध किया गया है करने के लिए कथित है की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाता है (2) कोई न्यायालय इस अधिनियम के तहत, एक अपराध का संज्ञान लेना चाहिए.
8 [11.A Effect of laws and agreements inconsistent with this Act. - (1) The provisions of this Act or of any rule made thereunder shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law or in the terms of any award, agreement, settlement or contract of service, whether made before or after the coming into force of this Act : कानूनों और समझौतों के 8 [11.A प्रभाव इस अधिनियम के साथ असंगत. - (1) इस अधिनियम या किसी नियम के प्रावधानों को इस आधार पर किया प्रभावी होंगे, कुछ के बावजूद असंगत इस के अतिरिक्त किसी भी अन्य कानून में निहित है या कोई भी पुरस्कार के रूप में , करार, निपटान या सेवा के अनुबंध, चाहे से पहले या बाद बनाया इस अधिनियम के लागू आ रहा:
Provided that where under any such law, award, agreement, settlement, or contract or service, a sales promotion employee is entitled to benefits in respect of any matter which are more favourable to him than those to which he would be entitled under this Act, the sales promotion employee shall continue to be entitled to the more favorably benefits in respect of that matter, notwithstanding that he is entitled to receive benefits in respect of other matters under this Act. कि जहाँ ऐसे किसी कानून, पुरस्कार, करार, बंदोबस्त, या अनुबंध या सेवा, एक बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी के तहत लाभ के लिए किसी भी विषय के संबंध में जो अधिक उसे उन वह इस अधिनियम के तहत हकदार होगा जिसमें से ज्यादा अनुकूल हैं हकदार है, परंतु बिक्री संवर्धन कर्मचारी के अधिक अनुकूल लाभ के लिए है कि मामले के संबंध में हकदार हो, बावजूद कि वे अन्य विषयों के संबंध में इस अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार है बनी रहेगी.
(2) Nothing contained in this Act shall be construed to preclude a sales promotion employee from entering into an agreement with this employer for granting him rights or privileges in respect to any matter which are more favourable to him than those to which be would be entitled under this Act. (2) कुछ नहीं है इस अधिनियम में निहित में प्रवेश करने से उसे जो अधिक उससे उन हो जिसमें से ज्यादा अनुकूल हैं किसी भी विषय के संबंध में अधिकार या विशेषाधिकार देने के लिए इस नियोक्ता के साथ एक समझौते में एक बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी बाधा को construed जाएगा हकदार होगा इस अधिनियम के तहत.
12. Power to make rules.- (1) The Central Government may, by notification in the official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act. 12. बिजली के नियम बनाने के लिए .- (1) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकते हैं.
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for- (2) विशेष और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस तरह के नियम के लिए प्रदान मई में
(a) The kinds of leave that may be granted to a sales promotion employee 9 [the limit upto which he may accumulate earned leave, the limit up to which he may avail of earned leave at a time and the reasons for which such limit may be exceeded, the conditions and restrictions subject to which he may be entitled to cash compensation] under section 4: (एक) की तरह है कि एक बिक्री संवर्द्धन कर्मचारी 9 करने के लिए प्रदान की जा सकती है छुट्टी [वह की सीमा से ऊपर है जिससे वह मई लाभ छोड़ जो कमाया संचित मई को सीमा तक एक बार में और कारण है जिसके लिए छोड़ अर्जित ऐसी सीमा मई , शर्तों और प्रतिबंधों जिसमें वह नकद मुआवजे के हकदार हो सकते हैं विषय] सेक्शन 4 के अंतर्गत पार हो:
(b) the form of the letter of appointment to be furnished under section 5 : (नियुक्ति के पत्र के ख) के फार्म धारा 5 के तहत सजा हो:
(c) the registrar and other documents to be kept and maintained under section 7 and the manner in which such registers and other documents may be kept and maintained; (ग) के रजिस्ट्रार और अन्य दस्तावेजों को रखा जाना है और धारा 7 के तहत बनाए रखा है और जो इस तरह के रजिस्टरों में और अन्य दस्तावेजों को रखा जा सकता है और रखरखाव के तरीके;
(d) any other matter which has to be, or may be, prescribed. , या निर्धारित, हो सकता हो (घ) कोई अन्य विषय जो है.
(3) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive session aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything preciously done under that rule. के बाद, संसद के प्रत्येक सदन के पहले बनाया गया है, जबकि यह सत्र में है के रूप में किया जा सकता है (3) हर नियम को केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए, जैसे ही रखा जाएगा, जिसमें शामिल हो सकते हैं तीस दिन की अवधि के लिए कुल एक सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में है, और अगर है, सत्र की समाप्ति से पहले तत्काल सत्र या क्रमिक सत्र पूर्वोक्त बाद दोनों सदनों के शासन में किसी भी संशोधन या दोनों सदनों बनाने में सहमत हैं कि इस नियम नहीं बनाया जाना चाहिए सहमत , उसके बाद इस तरह के नियम संशोधित रूप में ही प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं की हो, जैसा भी मामला हो सकता है, तो यह है कि ऐसे किसी भी संशोधन या रद्द कुछ की वैधता preciously कि नियम के तहत किया पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा.